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Indian Railways: क्या ट्रेन छूटने पर उस टिकट पर दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं सफर? जानिए क्या हैं रेलवे के नियम

Wed, 19 Feb 2025 03:41 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

कई बार ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों का यह सवाल रहता है कि ट्रेन के छूट जाने पर उस टिकट पर क्या दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं? या दूसरी ट्रेन में सफर करने के लिए अलग से टिकट खरीदना होगा?
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भारतीय रेलवे - फोटो : Adobe Stock
किन्हीं दूसरे यातायात के साधनों की तुलना में भारतीय ट्रेनों में सफर करने पर किराया कम लगता है। इसी वजह से हर रोज लाखों की संख्या में यात्री भारतीय ट्रेनों में सफर करते हैं। यात्रियों को ट्रेन में सफर करते समय किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई नियमों को बना रखा है। अक्सर देखने को मिलता है कि कई बार स्टेशन पर लेट आने की वजह से यात्रियों की ट्रेन छूट जाती है। इस कारण यात्री काफी परेशान हो जाते हैं।

कई बार ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों का यह सवाल रहता है कि ट्रेन के छूट जाने पर उस टिकट पर क्या दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं? या दूसरी ट्रेन में सफर करने के लिए अलग से टिकट खरीदना होगा? इसको लेकर कई लोगों में कंफ्यूजन देखने को मिलती है। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। 
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भारतीय रेलवे - फोटो : Adobe Stock
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आपके पास जनरल टिकट है तो इस स्थिति में ट्रेन छूट जाने पर आप उसी कैटेगरी की दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी की ट्रेन जैसे वंदे भारत, तेजस में सफर करते हैं, तो पकड़े जाने पर आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है। 
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भारतीय रेलवे - फोटो : Adobe Stock
आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि सुपरफास्ट, राजधानी या वंदे भारत जैसी जो प्रीमियम ट्रेनें होती हैं उनमें जनरल टिकट मान्य नहीं होता है। इन ट्रेनों में अगर आप जनरल टिकट लेकर जाते हैं, तो पकड़े जाने पर आपको बिना टिकट माना जाएगा और आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है। 

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भारतीय रेलवे - फोटो : AdobeStock
वहीं अगर आपके पास कंफर्म रिजर्वेशन टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई है। इस स्थिति में आप उस टिकट पर किसी दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने रिजर्वेशन टिकट पर किसी दूसरी ट्रेन में सफर करते हुए पकड़े जाते हैं। 
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भारतीय रेलवे - फोटो : AdobeStock
इस स्थिति में पकड़े जाने पर टीटीई आपसे फाइन वसूल सकता है। वहीं अगर आप जुर्माना नहीं भरते हैं और टीटीई के साथ बदतमीजी करते हैं, तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।  
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