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Indian Railways: क्या आपकी ट्रेन टिकट पर भी लिखा है NOBS? बच्चों का टिकट करने से पहले जरूरी जान लें ये नियम

Thu, 02 Jul 2026 07:52 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Child Train Ticket: ट्रेन टिकट करते समय बच्चों का टिकट करने के लिए कई बारीक नियम हैं जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। कई बार बच्चों के टिकट पर नाम के सामने जब NOBS लिखा होते हैं, तो लोगों के मन में इसको लेकर कई सवाल होते हैं, आइए वही समझते हैं।
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रेलवे टिकट पर NOBS क्यों लिखा होता है? - फोटो : AI
Railway NOBS Rule: भारतीय रेलवे से सफर करते समय बच्चों की टिकट बुकिंग को लेकर अक्सर लोग असमंजस में रहते हैं। इतना ही नहीं जब 5-11 साल के बच्चों का टिकट हो जाता है, तो उस टिकट के सामने लिखे NOBS को भी नहीं समझ पाते हैं। दरअसल, रेलवे की भाषा में NOBS का मतलब 'नो बर्थ ऑप्शन' होता है।

यह नियम 5 से 11 साल के बच्चों के लिए लागू होता है। अगर आप अपने बच्चों के साथ ट्रेन में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो टिकट बुक करने से पहले छोटे बच्चों से जुड़े कुछ खास नियमों को जरूर समझना चाहिए, ताकि आप सही जानकारी के साथ अपनी सुविधाजनक टिकट बुक कर सकें।
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Indian Railways - फोटो : Adobe Stock
आधा किराया और बर्थ का विकल्प
  • 5 से 11 साल के बच्चों के लिए रेलवे आपको दो विकल्प देता है। अगर आप बच्चे के लिए अलग सीट नहीं चाहते, तो आपको सिर्फ आधा किराया देना होगा और टिकट पर 'NOBS' लिखा आएगा।
  • अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को सफर में पूरी बर्थ मिले, तो आपको पूरा किराया चुकाना पड़ेगा।
  • अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से कम है, तो उसका कोई टिकट नहीं लगता और वह बिल्कुल मुफ्त में आपके साथ सफर कर सकता है।
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नाम दर्ज कराना है जरूरी - फोटो : Adobe Stock
नाम दर्ज कराना है जरूरी
 
  • भले कि आपके बच्चे की उम 5 साल से कम है, लेकिन आप टिकट बुक करते समय बच्चे का नाम और उम्र फॉर्म में जरूर भरें, ताकि रेलवे के पास उसकी जानकारी रहे।
  • अगर आप 5-11 साल के बच्चे की टिकट ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो आईआरसीटीसी से टिकट बुक करते समय 'चाइल्ड बर्थ ऑप्शन' ध्यान से चुनें। वहां 'नो बर्थ' पर टिक करने से ही आधा किराया लगेगा।

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बच्चों के टिकट से जुड़े कुछ जरूरी नियम - फोटो : Adobe Stock
बच्चों के टिकट से जुड़े कुछ जरूरी नियम
 
  • ध्यान रहे कि अगर आपने आधे किराए वाला 'NOBS' टिकट लिया है, तो ट्रेन के अंदर टीटीई से कहकर आप बच्चे के लिए अलग सीट नहीं ले सकते।
  • यहां ये समझना जरूरी है कि अगर ये नियम स्लीपर, 3एसी, 2एसी और फर्स्ट एसी जैसे सोने वाली सीट वाले डिब्बों में ही मिलता है, चेयर कार में NOBS विकल्प नहीं होता है, वहां बच्चों के अलग सीट के लिए पूरी पैसा देना होता है।

     
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उम्र का प्रमाण साथ रखें - फोटो : Adobe Stock
उम्र का प्रमाण साथ रखें
  • सफर के दौरान अपने बच्चे का कोई भी सरकारी पहचान पत्र हमेशा साथ रखें, ताकि टीटीई द्वारा मांगे जाने पर आप उसकी सही उम्र साबित कर सकें।
  • अगर कोई 5 साल से बड़ा बच्चा गलत उम्र बताकर सफर करता पकड़ा गया, तो चेकिंग के दौरान टीटीई आपसे बच्चे का फाइन और पूरा किराया वसूल सकता है।
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