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यात्रीगण कृपया ध्यान दें: अगर ट्रेन में चोरी हो जाए सामान तो आपको मिल सकता है मुआवजा, जानें कैसे

Thu, 08 Jun 2023 11:00 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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ट्रेन से सामान चोरी होने पर कैसे मुआवजा मिल सकता है? - फोटो : istock
Indian Railway Rules: जब भी बात अगर यात्रा की आती है, तो लोग अपने-अपने हिसाब से वाहन चुनते हैं। लेकिन रोजाना एक बड़ी संख्या में लोग भारतीय ट्रेन से यात्रा करते हुए नजर आते हैं। ट्रेन में कंफर्ट सीट, एसी, खानपान की व्यवस्था और शौचालय आदि होता है। लंबी दूरी का सफर भी बड़े आराम से ट्रेन के जरिए लोग पूरा कर लेते हैं। पर अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है और वो है अपने सामान का। दरअसल, कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिनमें लोगों का सामान यात्रा के दौरान चोरी हो जाता है। ऐसे में अगर ट्रेन में यात्रा के दौरान आपका सामान कभी चोरी हो जाता है, तो आपको आपके सामान का मुआवजा मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं ये होगा कैसे। आप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं...
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ट्रेन से सामान चोरी होने पर कैसे मुआवजा मिल सकता है? - फोटो : istock
इस तरीके से मिल सकता है आपके चोरी हुए सामान का मुआवजा:-

स्टेप 1
  • आप अगर ट्रेन से सफर कर रहे हैं और ऐसे में आपका सामान चोरी हो जाता है, तो आपको इसका मुआवजा मिल सकता है
  • इसके लिए आपको सबसे पहले रेलवे पुलिस फोर्स यानी आरपीएफ से इसकी शिकायत करनी है
  • फिर यहां पर अपने चोरी हुए सामान की सारी जानकारी दें
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ट्रेन से सामान चोरी होने पर कैसे मुआवजा मिल सकता है? - फोटो : istock
स्टेप 2
  • इसके बाद आपको एक फॉर्म भरना होता है
  • इस फॉर्म में आपको अपने सामान की और अपनी जानकारी देनी होती है
  • वहीं, इस फॉर्म में लिखा होता है कि अगर यात्री का सामान 6 महीने के अंदर नहीं मिलता है, तो ऐसे में वो यात्री उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवा सकता है

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ट्रेन से सामान चोरी होने पर कैसे मुआवजा मिल सकता है? - फोटो : istock
स्टेप 3
  • इस फॉर्म को भरने के बाद आपको भारतीय रेलवे की तरफ से मुआवजा मिल जाता है
  • आपका जितना भी सामान होता है, उसके हिसाब से रेलवे आपको मुआवजा देता है
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ट्रेन से सामान चोरी होने पर कैसे मुआवजा मिल सकता है? - फोटो : istock
  • यहां ये जरूर जान लें कि भारतीय रेलवे को यात्रियों के खोए सामान का मुआवजा देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ था। इसी के तहत ऐसा होता है।
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