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मात्र 15 रुपये में घर बैठे ऐसे बनवा सकते हैं निवास प्रमाण पत्र, यहां जानें पूरी प्रक्रिया

Wed, 21 Oct 2026 03:27 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Make Residence Certificate In UP: अक्सर जब लोगों को अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाने की जरुरत पड़ती है तो वो CSC सेंटर जाकर या पास के साइबर कैफे पर 100 या 200 रुपये देकर बनवाते हैं। मगर आपको बता दें कि आप खुद से सिर्फ 15 रुपये में निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
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उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र - फोटो : AI
Uttar Pradesh Domicile Certificate Online: उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, छात्रवृत्ति पाने, सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरने या स्कूल-कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। पहले यह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसीलों और दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और कई दिनों का समय बर्बाद होता था। 

मगर अब उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल सेवाओं के चलते आप घर बैठे मात्र 15 रुपये के छोटे से शुल्क में अपना मूल निवास प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आइए इस लेख में समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है।
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ई-साथी यूपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन - फोटो : AI Generated
ई-साथी यूपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन
  • निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक 'ई-डिस्ट्रिक्ट' (https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/) पोर्टल खोलें।
  • अगर आपका पहले से यहां पर अकाउंट नहीं है, तो उस पेज पर दिख रहे 'ई-साथी' पोर्टल पर जाएं, 'सिटीजन लॉगिन' विकल्प चुनें और 'नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण' पर क्लिक करके फॉर्म भरें। 
  • इसके बाद अपनी बेसिक जानकारी भरकर आईडी और पासवर्ड बना लें।
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document - फोटो : Adobe Stock
फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों को करें अपलोड
  • पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद 'निवास प्रमाण पत्र' के विकल्प को चुनें। इसके बाद खुलने वाले आवेदन फॉर्म में अपना नाम, माता-पिता का नाम, पूरा पता और अन्य जरूरी जानकारी सही-सही भरें।
  • इसके साथ ही पहचान पत्र (आधार कार्ड) , स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र और राशन कार्ड या बिजली बिल की कॉपी अपलोड कर दें।

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मात्र 15 रुपये का ऑनलाइन भुगतान पूरा करें (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe Stock
मात्र 15 रुपये का ऑनलाइन भुगतान पूरा करें
  • फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन की फीस जमा करने का विकल्प आएगा।
  • उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र बनवाने का आधिकारिक सरकारी शुल्क मात्र 15 रुपये है, जिसे आप यूपीआई, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन आसानी से चुका सकते हैं।
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सत्यापन के बाद कुछ ही दिनों में डाउनलोड करें सर्टिफिकेट - फोटो : Adobe Stock
सत्यापन के बाद कुछ ही दिनों में डाउनलोड करें सर्टिफिकेट
  • फीस जमा होने के बाद आपका आवेदन जांच के लिए संबंधित लेखपाल या राजस्व विभाग के पास चला जाता है।
  • अधिकारी द्वारा कागजात की जांच करने के बाद कुछ ही दिनों में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाता है, जिसे आप ई-साथी पोर्टल से खुद डाउनलोड कर सकते हैं।
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