Tree Cutting Permission Uttar Pradesh: अपने घर, खेत या जमीन से किसी सूखे या खतरनाक पेड़ को काटने से पहले कानूनी नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना अनुमति पेड़ काटना कानूनन अपराध है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नीम, पीपल, शीशम, आम और महुआ जैसे कई महत्वपूर्ण और संरक्षित पेड़ श्रेणी में आते हैं जिन्हें अपनी मर्जी से नहीं काटा जा सकता।
पेड़ काटने की वैध अनुमति पाने के लिए आपको वन विभाग या स्थानीय निकाय के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसकी पूरी प्रक्रिया बहुत आसान और पारदर्शी बनाई गई है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।