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क्या बैंक लॉकर में रखा सोना या गहने सुरक्षित हैं? चोरी या नुकसान होने पर जानिए आपके कानूनी अधिकार

Sun, 20 Sep 2026 08:38 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

अक्सर जब लोग लॉकर में अपना किमती सामान रखते हैं तो उनके दिमाग कई तरह के सवाल आते हैं, इसी कड़ी में एक बड़ा सवाल ये आता है कि अगर लॉकर में रखा सामान गायब होता है तो क्या होगा? आइए इसी के बारे में समझते हैं।
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बैंक लॉकर मुआवजा नियम - फोटो : AI
Bank Locker Theft Liability Guidelines: अक्सर लोग अपने कीमती गहने, नकदी और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए बैंक के लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो बैंक लॉकर पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, मगर किसी वजह से बैंक लॉकर में चोरी हो जाए, आग लग जाए या इमारत ढह जाए, तो बैंक कितने मुआवजे के लिए जिम्मेदार होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के नए और संशोधित नियमों के मुताबिक, बैंक लॉकर की सुरक्षा से पूरी तरह पल्ला नहीं झाड़ सकते। 

अगर बैंक की लापरवाही, चोरी, डकैती, आग लगने या इमारत गिरने के कारण लॉकर में रखे सामान का नुकसान होता है, तो बैंक को ग्राहक को तय सीमा के तहत मुआवजा देना ही पड़ता है। आइए इस लेख में बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि आरबीआई के इस मामले में क्या स्पष्ट नियम हैं।
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लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना मुआवजा - फोटो : Adobe Stock
लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना मुआवजा
  • आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, अगर बैंक की लापरवाही, चोरी या आग जैसी घटनाओं के कारण लॉकर का सामान नुकसान होता है, तो बैंक की देनदारी लॉकर के सालाना किराए के 100 गुने के बराबर होती है। 
  • उदाहरण के लिए, यदि आपके लॉकर का सालाना किराया 2,000 रुपये है, तो नुकसान की स्थिति में बैंक आपको अधिकतम 2 लाख रुपये तक का मुआवजा देने के लिए कानूनन बाध्य है।
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प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में बैंक की जिम्मेदारी - फोटो : Adobe Stock
प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में बैंक की जिम्मेदारी
  • आरबीआई के नियमों के मुताबिक, अगर नुकसान किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने या सुनामी के कारण होता है, तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं माना जाता।
  • हालांकि, ऐसे मामलों में भी बैंक से यह उम्मीद की जाती है कि वह लॉकर रूम को ऐसी आपदाओं से बचाने के लिए सभी जरूरी और सुरक्षात्मक इंतजाम करे।
  • अगर आपने पहले अपने बैंक लॉकर की इंश्योरेंस कराई थी तो वहां से भी आपको मुआवजा मिल सकता है।

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बैंक - फोटो : Adobe Stock
ग्राहक की अपनी गलती पर नहीं मिलेगा कोई पैसा
  • अगर लॉकर के सामान का नुकसान ग्राहक की खुद की लापरवाही के कारण होता है, तो बैंक इसके लिए कोई मुआवजा नहीं देगा। 
  • उदाहरण के लिए, अगर ग्राहक लॉकर में कोई ऐसी चीज रखता है जो अपने आप खराब या नष्ट हो जाती है, या ग्राहक लॉकर को सही तरीके से बंद किए बिना चला जाता है, तो इस स्थिति में पूरी जिम्मेदारी ग्राहक की ही होगी।
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सामान का बीमा और नई एग्रीमेंट पॉलिसी - फोटो : Adobe Stock
सामान का बीमा और नई एग्रीमेंट पॉलिसी
  • आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक लॉकर में रखे सामान का बीमा नहीं करते हैं, क्योंकि बैंक को यह जानकारी नहीं होती कि लॉकर के भीतर क्या रखा है।
  • इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कीमती गहनों का अलग से बीमा कराएं।
  • साथ ही, लॉकर लेते समय बैंक द्वारा दिए जाने वाले नए एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़कर ही दस्तखत करें।
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