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अपने प्लॉट पर अधिकतम कितने मंजिल बना सकते हैं घर? जानें इससे जुड़े सरकारी नियम

Tue, 01 Sep 2026 04:02 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Maximum House Height Rules India: घर बनाना बहुत से लोगों के जीवन का एक बड़ा सपना होता है, ऐसे जब वो अपने घर बनवाने की प्लानिंग करते हैं तो उनके दिमाग में कई सवाल होते हैं। इसी कड़ी में बड़ा सवाल ये रहता है आखिर वो अपने घर के कितने मंजील तक बनवा सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
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प्लॉट पर कितने मंजिल बना सकते हैं - फोटो : AI
How Many Floors Can We Build on Plot?: जब भी कोई व्यक्ति अपना नया घर बनाने की शुरुआत करता है, तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि वह अपनी जमीन पर अधिकतम कितनी मंजिल तक का निर्माण कर सकता है। बता दें कि इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपका प्लॉट कितना बड़ा है, उसके सामने की सड़क की चौड़ाई कितनी है।

इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज होती है वो वहां की स्थानीय नगर निगम या विकास प्राधिकरण के नियम होत हैं। आम तौर पर सामान्य रिहायशी इलाकों में स्टिल्ट पार्किंग के साथ ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर यानी कुल 17.5 मीटर तक की ऊंचाई की अनुमति मिलती है। आइए इस लेख में इसी से जुड़ी जानकारी के बारे में जानते हैं।
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प्लॉट का आकार और निर्माण सीमा - फोटो : AdobeStock
प्लॉट का आकार और निर्माण सीमा
  • घर बनाते समय सबसे पहले आपके प्लॉट का साइज देखा जाता है। 
  • अगर आपका प्लॉट बहुत छोटा है, जैसे कि 50 से 90 वर्ग मीटर के दायरे में, तो फायर सेफ्टी और आस-पास की जगह के नियमों के कारण आपको चार मंजिल या उससे ऊपर बनाने की अनुमति नहीं मिलती है।
  • छोटे भूखंडों पर स्थानीय नियमों के अनुसार दो से तीन मंजिल तक की ही सीमा तय की जाती है।
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सड़क की चौड़ाई का नियम - फोटो : AdobeStock
सड़क की चौड़ाई का नियम
  • आपके प्लॉट के सामने वाली सड़क कितनी चौड़ी है, यह बात घर की ऊंचाई तय करने में अहम भूमिका निभाती है।
  • संकीर्ण और तंग गलियों में ऊंची इमारतें बनाने की सख्त मनाही होती है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति या आग लगने पर वहां दमकल गाड़ियों और एम्बुलेंस के आसानी से आने-जाने के लिए पर्याप्त खुली जगह होनी चाहिए।

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फ्लोर एरिया रेश्यो - फोटो : AdobeStock
फ्लोर एरिया रेश्यो
  • नगर निगम या विकास प्राधिकरण द्वारा एफएआर (FAR) का पैमाना तय किया जाता है।
  • यह अनुपात इस बात का हिसाब लगाता है कि आप अपनी कुल जमीन के मुकाबले कितना हिस्सा ढंककर उस पर निर्माण कर सकते हैं।
  • एफएआर की सीमा के भीतर रहकर ही आपको नक्शा पास कराना होता है ताकि अवैध निर्माण से बचा जा सके।
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अग्नि सुरक्षा और नक्शा पास कराना - फोटो : AdobeStock
अग्नि सुरक्षा और नक्शा पास कराना
  • अगर आप 17.5 मीटर से अधिक ऊंची इमारत बनाने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए फायर डिपार्टमेंट की एनओसी और विशेष अनुमति लेना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है।
  • बिना स्थानीय प्राधिकरण से नक्शा पास कराए किसी भी प्रकार का निर्माण करना पूरी तरह अवैध माना जाता है, जिस पर प्रशासन द्वारा भारी जुर्माना या तोड़ने की कार्रवाई की जा सकती है।
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100 गज के प्लॉट पर निर्माण की अनुमति - फोटो : AdobeStock
100 गज के प्लॉट पर निर्माण की अनुमति
  • 100 गज यानी लगभग 900 वर्ग फीट के प्लॉट पर मकान बनाते समय स्थानीय प्राधिकरण के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। 
  • आमतौर पर 100 गज के प्लॉट के सामने पर्याप्त चौड़ी सड़क उपलब्ध है और आपने निर्धारित फ्लोर एरिया रेश्यो का सही हिसाब रखा है, तो ग्राउंड फ्लोर के अलावा 2 से 3 ऊपरी मंजिलों के निर्माण की आसानी से स्वीकृति मिल जाती है।
  • सही नक्शा पास कराने से निर्माण पूरी तरह कानूनी और सुरक्षित रहता है।

अस्वीकरण: इस लेख में बताई गई जानकारी सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है। विभिन्न शहरों या विकास प्राधिकरणों के नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए, प्लॉट पर निर्माण या नक्शा पास कराने से पहले संबंधित स्थानीय विभागों, इंजीनियरों या विशेषज्ञों से संपर्क कर नियमों के अनुसार आवश्यक अनुमति जरूर लें।
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