डॉक्टर के लिखते ही 3 घंटे के भीतर क्लेम का फैसला
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डॉक्टर के लिखते ही 3 घंटे के भीतर क्लेम का फैसला
आईआरडीएआई के सख्त नियमों के मुताबिक, जैसे ही अस्पताल का डॉक्टर मरीज के डिस्चार्ज पेपर तैयार करके बीमा कंपनी को भेजता है, उसके ठीक 3 घंटे के भीतर इंश्योरेंस कंपनी को हर हाल में क्लेम मंजूर या रिजेक्ट करना होगा। बता दें कि बीमा कंपनी इससे ज्यादा वक्त नहीं ले सकती।