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LPG Black Market: अगर ब्लैक में बेचा सिलिंडर तो क्या होगा? जमाखोरी करने वालों के लिए भी नियम सख्त

Fri, 13 Mar 2026 11:47 AM IST
Shruti Gaur यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

LPG Cylinder Crisis: एलपीजी की किल्लत के बीच कई शहरों में सिलिंडर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं, या उन्हें स्टोर किया जा रहा है। ऐसा करने की क्या सजा है, आइए जानते है।
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अगर ब्लैक में बेचा सिलिंडर तो क्या होगा? - फोटो : अमर उजाला
Cylinder Black Me Sale Kiya To Kya Hoga : मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और अंतरराष्ट्रीय संकट के चलते भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों और उपलब्धता पर लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में एलपीजी गैस सिलिंडर की मांग बढ़ने के कारण ब्लैक मार्केट में इसकी बिक्री का मामला भी तेजी से सामने आ रहा है।

इसी के चलते कई जगह उपभोक्ता एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनों में खड़े हैं, जबकि कुछ लोग सिलिंडरों को कालाबाजारी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। जिसे देखते हुए देशभर में प्रशासन ने इसे गंभीर स्थिति मानते हुए सतर्कता बढ़ा दी है।

ब्लैक मार्केट में सिलिंडर बेचने या स्टोर करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसा करने वालों के सामने कानूनी दिक्कतें आ सकती है। ऐसे में आपको समझने की जरूरत है कि सिलिंडर को ब्लैक में बेचने या फिर इसकी जमाखोरी करने की क्या सजा है, यहां हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे। 
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अगर ब्लैक में बेचा सिलिंडर तो क्या होगा? - फोटो : अमर उजाला
देशभर में लागू है ECA

सिलिंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने पहले ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (ECA 1955)  लागू किया है। इस नियम के अंतर्गत जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और व्यापार को नियंत्रित किया जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का भंडारण नहीं करेगा, ताकि आम जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए।
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अगर ब्लैक में बेचा सिलिंडर तो क्या होगा? - फोटो : Adobe Stock
इस नियम को लागू करने के बाद सरकार ये तय कर सकती है कि कोई व्यापारी या कंपनी किसी आवश्यक वस्तु का कितना स्टॉक अपने पास रख सकती है। इसके लागू होने के बाद अब कोई व्यक्ति एलपीजी को न तो ब्लैक में बेच सकता है और न ही उसकी जमाखोरी कर सकता है।

 

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अगर ब्लैक में बेचा सिलिंडर तो क्या होगा? - फोटो : Adobe stock
ब्लैक मार्केट में एलपीजी सिलिंडर बेचने पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी?

ब्लैक मार्केट में सिलिंडर बेचने या जमा करने पर कानून सख्त है। ऐसा करने वालों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो इसके उल्लंघन पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसमें दोषी के खिलाफ एफआईआर का भी नियम है। इस एक्ट का उल्लंघन करने वालों में पर पुलिस और उपभोक्ता सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं। 
 
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अगर ब्लैक में बेचा सिलिंडर तो क्या होगा? - फोटो : Adobe stock
अब किसे हो सकती है समस्या
 
  • कोई भी व्यक्ति जो सिलिंडर सरकारी कीमत के बाहर बेचता है, कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता है।
  • गैर-लाइसेंसी स्टोर या लोग जो गैस सिलिंडरों को स्टोर करके बाद में महंगे दाम पर बेचते हैं। 

 
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अगर ब्लैक में बेचा सिलिंडर तो क्या होगा? - फोटो : Adobe Stock
सरकार की चेतावनी क्या है

सरकार बार-बार बता रही है कि गैस की कालाबाजारी गंभीर अपराध है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कोई भी अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोग अफवाहों या कालाबाजारी के माध्यम से सिलिंडर खरीदने से बचें।

 
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अगर ब्लैक में बेचा सिलिंडर तो क्या होगा? - फोटो : ANI
ऐसे समय में उपभोक्ता क्या करें?
 
  •  केवल अधिकृत रिटेल स्टोर्स और वितरकों से ही गैस सिलिंडर खरीदें।
  • अफवाहों और कालाबाजारी वाले स्रोतों से दूर रहें।
  • घरेलू सुरक्षा के लिए गैस लीकेज डिटेक्टर और समय-समय पर सिलिंडर जांच भी जरूरी है।
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