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जानना जरूरी: कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के कौन कौन से सदस्य उठा सकते हैं पेंशन का लाभ?

Fri, 09 Jun 2023 03:19 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Family Pension Rules - फोटो : अमर उजाला
Family Pension Rules: ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को 60 की उम्र के बाद पेंशन मिलने का प्रावधान है। ऐसे में इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी और डीए का 12 प्रतिशत हर महीने कटकर ईपीएफ अकाउंट में जमा होते रहते हैं। इतना ही कंट्रीब्यूशन नियोक्ता को भी करना होता है। पेंशन अकाउंट में जमा होने वाले ये पैसे कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद के जीवन को सुरक्षित करने का काम करते हैं। रिटायरमेंट के बाद हर महीने व्यक्ति को पेंशन के रूप में एक निश्चित मात्रा में राशि मिलती रहती है। वहीं अगर व्यक्ति की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में परिवार के सदस्यों को पेंशन की राशि हर महीने दी जाती है। इसको फैमिली पेंशन कहा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद परिवार के कौन कौन से सदस्य पेंशन का लाभ उठा सकते हैं? आइए जानते हैं - 
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Family Pension Rules - फोटो : Istock
ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक अगर कर्मचारी 10 साल तक नौकरी कर लेता है। ऐसे में वह पेंशन पाने का हकदार है। अगर पेंशन का हकदार बनने के बाद कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु होती है। 
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Family Pension Rules - फोटो : i stock
इस स्थिति में उसका जीवनसाथी पति/पत्नी फैमिली पेंशन का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा अधिकतम दो बच्चों को भी इसका लाभ मिलता है। पत्नी को पेंशन का 50 फीसदी हिस्सा मिलता है। वहीं बच्चों की उम्र अगर 25 साल से कम है। ऐसे में उनको 25-25 फीसदी हिस्सा दिया जाता है। 

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Family Pension Rules - फोटो : Istock
वहीं कर्मचारी की मौत के बाद जीवनसाथी अगर दूसरी शादी कर लेता है। ऐसे में बच्चों को पेंशन की रकम का 75 फीसदी हिस्सा 25 साल की आयु होने तक दिया जाता है। 
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Family Pension Rules - फोटो : i stock
वहीं अगर बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम हैं। ऐसे में पेंशन की 75 फीसदी राशि उनको जीवन भर मिलती है। इसके अलावा अगर कर्मचारी अविवाहित है। ऐसी स्थिति में पेंशन की राशि उसके माता पिता को ताउम्र दी जाती है। 
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