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Driving Licence: एक्सपायर हो गया है ड्राइविंग लाइसेंस? जान लें इसे रिन्यू करने की प्रक्रिया

Sat, 18 Apr 2026 04:00 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Renew Expired DL Online India: जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, उनको समय रहते डीएल रिन्यू करा लेना चाहिए। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।
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ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कैसे कराएं? - फोटो : Adobe Stock
Driving Licence Renewal Process : अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस का एक समय सीमा होता है, जिसके बाद वो लाइसेंस अवैध हो जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस की समय सीमा समाप्त होना न सिर्फ आपको सड़क पर वाहन चलाने से रोकता है, बल्कि पकड़े जाने पर आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता आमतौर पर 20 साल या 40 वर्ष की आयु तक होती है, जिसके बाद इसे रिन्यू कराना जरूरी होता है।

बता दें कि अब रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी तरह 'कॉन्टैक्टलेस' और डिजिटल हो गई है, जिससे आपको आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हुए एक साल से अधिक समय बीत जाता है, तो आपको दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है, इसलिए समय रहते आवेदन करना ही समझदारी है। 
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ऑनलाइन आवेदन करें (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe Stock
रिन्यूअल के लिए आवेदन कैसे करें?
  • आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाकर 'Driving Licence Related Services' चुनें।
  • इसके बाद अपने प्रदेश चुनें। अपना डीएल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें, जिससे आपकी पुरानी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।
  • पुराने लाइसेंस की फोटो, वर्तमान पता और अगर उम्र 40 से अधिक है तो 'फॉर्म 1-A' (मेडिकल सर्टिफिकेट) अपलोड करें।
  • रिन्यूअल फीस जमा करें और रसीद को भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
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ड्राइविंग लाइसेंस - फोटो : Adobe Stock
जरूरी दस्तावेज और पात्रता
  • आवेदन करने से पहले इन चीजों को अपने पास तैयार रखें।
  • मूल ड्राइविंग लाइसेंस जो एक्सपायर हो चुका है।
  • आधार कार्ड या पासपोर्ट पते के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
  • 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों के लिए डॉक्टर द्वारा प्रमाणित 'फॉर्म 1-A' जरूरी है।
  • हाल ही में खींची गई स्पष्ट रंगीन फोटो और डिजिटल सिग्नेचर अपने पास रखें।

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ड्राइविंग लाइसेंस - फोटो : Adobe Stock
महत्वपूर्ण समय सीमा और जुर्माना
  • लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद आपको 30 दिनों का 'ग्रेस पीरियड' मिलता है, जिसमें बिना जुर्माने के आवेदन किया जा सकता है।
  • ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद आवेदन करने पर हर साल के हिसाब से अतिरिक्त लेट फीस देनी होती है।
  • अगर एक्सपायरी के एक साल बाद आवेदन करते हैं, तो आपको दोबारा टेस्ट स्लॉट बुक करना होगा और ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा।
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ड्राइविंग लाइसेंस - फोटो : Adobe Stock
डिजिटल लाइसेंस के फायदे
  • अब चिप वाले स्मार्ट कार्ड जारी किए जाते हैं, जिन्हें एम-परिवहन ऐप पर डिजिटल रूप से भी रखा जा सकता है।
  • वेरिफिकेशन के बाद नया लाइसेंस स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पहुंच जाता है।
  • डिजिटल रिकॉर्ड होने से लाइसेंस खोने पर डुप्लीकेट बनवाना बहुत आसान हो गया है।
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