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एक्सपायर होने के कितने दिन बाद तक रिन्यू हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस? जानें समय-सीमा

Mon, 19 Oct 2026 07:05 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Driving Licence Expiry Grace Period: ड्राइविंग लाइसेंस जब एक्सपायर हो जाता है तो अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर इसे कब तक रिन्यू करा लेना चाहिए। बहुत से लोग तो कई महीनों तक इसको रिन्यू नहीं कराते हैं। मगर आपको बता दें कि डिएल को रिन्यू कराने का भी एक समय सीमा होता है। आइए इसी के बारे में समझते हैं।
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ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल नियम - फोटो : AI
Driving Licence Renewal Time Limit: ड्राइविंग लाइसेंस हर वाहन चालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज होता है। हालांकि, कई बार लोग इसकी एक्सपायरी डेट पर ध्यान नहीं देते और लाइसेंस की वैधता समाप्त हो जाती है। सड़क पर अमान्य या एक्सपायर लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाना गैर-कानूनी है और इस पर भारी चालान लग सकता है। 

भारतीय मोटर वाहन नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद उसे रिन्यू कराने के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की गई है। अगर आप समय रहते अपने लाइसेंस को रिन्यू करा लेते हैं, तो आपको दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइए इस लेख में समझते हैं कि डीएल रिन्यू कराने के क्या नियम हैं।
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बिना लेट फीस के रिन्यूअल का समय - फोटो : Adobe Stock
बिना लेट फीस के रिन्यूअल का समय
  • मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद ग्राहकों को 30 दिनों का 'ग्रेस पीरियड' दिया जाता है।
  • इस एक महीने की अवधि के भीतर बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने के आप अपने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को बेहद आसानी से रिन्यू करवा सकते हैं।
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ड्राइविंग लाइसेंस - फोटो : Adobe Stock
एक साल के भीतर रिन्यू कराने पर लेट फीस का नियम
  • अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुए एक महीना बीत चुका है, तो भी आप 1 साल के भीतर इसे रिन्यू करा सकते हैं।
  • हालांकि, इस स्थिति में आपको सामान्य फीस के साथ पेनल्टी यानी लेट फीस देनी होगी। इस दौरान आपको दोबारा कोई ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ता है।

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एक साल से अधिक समय बीत जाने पर दोबारा देना होगा री-टेस्ट - फोटो : अमर उजाला
एक साल से अधिक समय बीत जाने पर दोबारा देना होगा री-टेस्ट
  • अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुए 1 साल से अधिक समय हो गया है, तो नियम सख्त हो जाते हैं।
  • 1 साल बाद रिन्यूअल कराने पर आपको परिवहन विभाग के सामने दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना होगा और उसे पास करने के बाद ही आपका लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा।
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ड्राइविंग लाइसेंस - फोटो : Adobe Stock
समय रहते ऑनलाइन रिन्यू कराएं और चालान से बचें
  • ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने से 1 साल पहले या एक्सपायर होने के 1 साल बाद तक आप 'परिवहन सेवा' की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • समय पर रिन्यूअल कराकर आप भारी जुर्माने और दोबारा टेस्ट देने की झंझट से सुरक्षित रह सकते हैं।
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