पब्लिक प्लेस और चलती गाड़ी में सख्त मनाही
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पब्लिक प्लेस और चलती गाड़ी में सख्त मनाही
देश के कानून के मुताबिक, अगर कार किसी सार्वजनिक सड़क पर चल रही है या किसी पब्लिक प्लेस (जैसे मार्केट, मॉल या सड़क किनारे) पर खड़ी है, तो उसके भीतर शराब पीना या किसी भी तरह का नशा करना संगीन अपराध माना जाता है। मोटर वाहन अधिनियम और आबकारी कानून के तहत सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, बल्कि कार में बैठी बाकी सवारियां भी सार्वजनिक स्थान पर शराब नहीं पी सकतीं हैं।