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मातृत्व लाभ अधिनियम: क्या मैटरनिटी लीव के दौरान पूरे 6 महीने मिलती है सैलरी? जानें क्या कहता है नियम

Thu, 03 Sep 2026 07:24 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Maternity Benefit Act India: मैटरनिटी लीव को लेकर अक्सर कामकाजी महिलाओं के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। इसी कड़ी में एक बड़ा सवाल ये होता है कि क्या मैटरनिटी लीव के दौरान महिलाओं को सैलरी मिलती है।
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मैटरनिटी लीव सैलरी नियम - फोटो : AI
Maternity Leave Full Salary Rules कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार है। भारत सरकार के मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत काम करने वाली महिलाओं को बच्चे के जन्म के समय अपनी नौकरी सुरक्षित रखते हुए छुट्टी लेने का अधिकार दिया गया है। 

अक्सर गर्भवती महिलाओं और कामकाजी पेशेवरों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या इस छह महीने की लंबी छुट्टी के दौरान उन्हें कंपनी की तरफ से पूरी सैलरी मिलती है या नहीं। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस संबंध में देश के कानून और नियम क्या कहते हैं।
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क्या मैटरनिटी लीव के दौरान सैलरी मिलता है? - फोटो : AI
क्या मैटरनिटी लीव के दौरान सैलरी मिलता है?
  • मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत, योग्य महिला कर्मचारियों को 26 हफ्ते (लगभग 6 महीने) की मैटरनिटी लीव के दौरान पूरी सैलरी पाने का कानूनी अधिकार है।
  • चाहें सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, इस अवधि में वेतन से किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा सकती है।
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वेतन गणना का कानूनी आधार - फोटो : AI
वेतन गणना का कानूनी आधार
  • मातृत्व अवकाश के दौरान मिलने वाला मैटरनिटी बेनिफिट कानून में निर्धारित एवरेज डेली वेज के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है।
  • इसलिए इसे सामान्य भाषा में पेड मैटरनिटी लीव कहते हैं।

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इस योजना का लाभ उठाने के लिए शर्तें - फोटो : अमर उजाला
इस योजना का लाभ उठाने के लिए शर्तें
  • मातृत्व लाभ पाने के लिए सामान्य तौर पर महिला कर्मचारी का बच्चे के जन्म से पहले के 12 महीनों में कम से कम 80 दिन काम करना जरूरी है। 
  • इसके अलावा, 26 सप्ताह का लाभ पहले दो सर्वाइविंग चिल्ड्रेन तक लागू होता है। दो से अधिक सर्वाइविंग चिन्ड्रेन होने पर कानून में अलग अवधि का प्रावधान है।
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मेडिकल बोनस और अन्य सुविधाएं - फोटो : Adobe Stock
मेडिकल बोनस और अन्य सुविधाएं
  • मातृत्व लाभ के अलावा कानून में मेडिकल बोनस का भी प्रावधान है। 
  • अगर एम्प्लॉयर महिला को मुफ्त प्रीनेटल और पोस्टनेटल केयर उपलब्ध नहीं कराता है, तो पात्र महिला को कानून के अनुसार मेडिकल बोनस मिल सकता है। 
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