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Delhi Metro: सफर के दौरान खो गया दिल्ली मेट्रो का टिकट? चुकाना होगा इतने रुपये का जुर्माना, जान लें नियम

Sun, 09 Aug 2026 06:10 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Maximum Fare And Penalty Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले बहुत से यात्रियों के साथ ऐसा होता है कि मेट्रो में चलते समय उनका कार्ड या टिकट गायब हो जाता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए।
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दिल्ली मेट्रो टिकट खोने पर जुर्माना - फोटो : AI
DMRC Rules And Regulations: दिल्ली मेट्रो से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं और अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंचते हैं। सफर करने के लिए यात्री टोकन या स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार सफर के दौरान जल्दबाजी में या लापरवाही के कारण यात्रियों का मेट्रो टिकट (टोकन) कहीं खो जाता है। टिकट खो जाने की स्थिति में गंतव्य स्टेशन पर निकास द्वार पार करते समय बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। 

अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हादसा हो जाए, तो आपको नियमों की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आइए इस लेख में जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो के नियमों के मुताबिक कितना जुर्माना देना पड़ता है।
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ग्राहक सेवा केंद्र से तुरंत संपर्क करना - फोटो : AdobeStock
ग्राहक सेवा केंद्र से तुरंत संपर्क करना
  • अगर सफर के दौरान आपका टोकन या टिकट खो जाता है, तो आपको परेशान होने के बजाय सीधे अपने गंतव्य स्टेशन के कस्टमर केयर काउंटर पर जाना चाहिए।
  • वहां तैनात कर्मचारियों को अपनी स्थिति बतानी होगी, जिसके बाद वे आगे की प्रक्रिया पूरी करते हैं।
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सिस्टम का अधिकतम किराया और पेनाल्टी चुकाना - फोटो : AdobeStock
सिस्टम का अधिकतम किराया और पेनाल्टी चुकाना
  • दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नियमों के अनुसार अगर किसी यात्री का टिकट खो जाता है, तो उसे बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाता है।
  • ऐसे में यात्री से मेट्रो नेटवर्क का अधिकतम किराया और उस पर 50 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाता है।

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कुल मिलाकर 134 रुपये का वित्तीय भुगतान - फोटो : AdobeStock
कुल मिलाकर 134 रुपये का वित्तीय भुगतान
  • वर्तमान नियमों के तहत मेट्रो का अधिकतम किराया 84 रुपये है और 50 रुपये का जुर्माना जोड़ा जाता है।
  • इस तरह कुल मिलाकर आपको 134 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, जिसके बाद ही आपको स्टेशन के बाहर जाने की अनुमति मिलती है।
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जुर्माना भरने के बाद टिकट मिलने पर रिफंड का नियम - फोटो : freepik
जुर्माना भरने के बाद टिकट मिलने पर रिफंड का नियम
एक बार जुर्माना भरकर स्टेशन से बाहर निकलने के बाद अगर आपका खोया हुआ पुराना टिकट या टोकन आपको दोबारा मिल भी जाता है, तो भी DMRC के नियमों के तहत उसका कोई रिफंड नहीं दिया जाता है।
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