How To File Case in Labour Court India: अगर कोई कंपनी या संस्थान आपसे काम कराने के बाद आपकी मेहनत की कमाई यानी सैलरी देने से मना कर दे या महीनों तक अटकाकर रखे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय श्रम कानून के तहत हर कर्मचारी को समय पर पूरा वेतन पाने का कानूनी अधिकार है।
अगर कंपनी बार-बार मांगने पर भी आपकी तनख्वाह नहीं दे रही है, तो आप लेबर कोर्ट या लेबर कमिश्नर दफ्तर में इसकी लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कानून के अनुसार कोई भी एम्प्लॉयर किसी कर्मचारी का जायज हक नहीं मार सकता। आइए इस लेख में बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि बकाया सैलरी पाने के लिए कानूनी प्रक्रिया कैसे शुरू करें।