Oath Of Chiefminister Rules: 4 मई को तमिलनाडु, बंगाल, पुडुचेरी, असम और केरल के चुनाव परिणाम आने के बाद अब इन राज्यों में नई सरकारों के गठन की प्रक्रिया शुरु हो गई है। इसी कड़ी में शपथ ग्रहण की तैयारी जोर-शोर से शुरू हो गई है। अक्सर लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता रहती है कि आखिर शपथ ग्रहण के दौरान राज्यपाल मुख्यमंत्री को दो अलग-अलग दस्तावेजों से शपथ क्यों दिलाते हैं, साथ ही 'पद' एवं 'गोपनीयता' की शपथ में मुख्य अंतर क्या है।
दरअसल, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल मुख्यमंत्री को दो अलग-अलग दस्तावेजों के माध्यम से प्रतिज्ञा दिलाते हैं। बता दें कि पहले दस्तावेज में पद की शपथ होती है और दूसरी में गोपनियता की। संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्धारित यह प्रक्रिया देश की सुरक्षा और लोकतांत्रिक गरिमा को बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है।