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Census Rules: जनगणना के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, देना पड़ेगा इतना जुर्माना और हो सकती है सजा

Thu, 11 Sep 2025 04:11 PM IST
धर्मेंद्र सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला

सार

Census Rules: भारत में पिछली बार जनगणना साल 2011 में हुई थी। इसके बाद साल 2027 में जनगणना होगी, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। अगर आप इस बार जणगणना के दौरान झूठी जानकारी देते हैं, तो मुश्किल फंस सकते हैं।
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जनगणना के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती - फोटो : Adobe Stock
Census Rules: दुनिया में भारत की आबादी सबसे ज्यादा। देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके कारण जनगणना को बेहद जरूरी माना जाता है। जनगणना के दौरान आबादी की गिनती की जाती है, जो देश की योजनाओं और नीतियों की नींव है। इसके सरकार को जानकारी मिलती है कि कहां पर कितने संसाधनों की जरूरत है। साथ ही किस क्षेत्र में कौन सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। 

भारत में पिछली बार जनगणना साल 2011 में हुई थी। इसके बाद साल 2027 में जनगणना होगी, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। अगर आप इस बार जणगणना के दौरान झूठी जानकारी देते हैं, तो मुश्किल फंस सकते हैं। दरअसल जनगणना से जुड़ी गलत जानकारी देने पर कानून के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। हम आपको खबर में बताते हैं कि जनगणना के दौरान झूठी जानकारी देने पर कितना जुर्माना लग सकता है और क्या सजा हो सकती है? 
 
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जनगणना के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती - फोटो : Adobe Stock
झूठी जानकारी देना गंभीर अपराध

जनगणना में अगर कोई जानबूझकर झूठी जानकारी देता है, तो यह गंभीर अपराध माना जाता है। भारतीय जनगणना अधिनियम के मुताबिक, झूठा जवाब देने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट के जरिए सजा भी हो सकती है।
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जनगणना के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती - फोटो : Adobe Stock
गलत जानकारी की वजह योजनाओं को तैयार करने में गड़बड़ी आती है, जिससे लोगों को सही सुविधाएं नहीं मिल पातीं। इसलिए अधिकारियों को दी जाने वाली जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ भरना जरूरी है। आपकी छोटी-सी लापरवाही भी कानूनी परेशानी में बदल सकती है और आपको सजा हो सकती है। 

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जनगणना के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती - फोटो : Adobe Stock
लगेगा जुर्माना 

अगर आप जनगणना के दौरान झूठी जानकारी देते हैं, तो इसे गभीर अपराध माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति अधिकारी को जानबूझकर गलत या अधूरी जानकारी देता है, तो उसे 6 महीने तक की जेल या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। साथ ही सर्वे में भाग लेने से इंकार करना भी अपराध माना जाता है और वही सजा होती है। 

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जनगणना के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती - फोटो : Adobe Stock
बता दें कि लोगों से ली गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय होती है और इसे सिर्फ आंकड़ों के विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी कोर्ट या टैक्स अथॉरिटी को सीधे नहीं दिया जा सकता। अगर सरकारी कर्मचारी अपने काम में लापरवाही करते हैं या गलत एंट्री करते हैं, तो उनके खिलाफ भी सजा का प्रावधान है। 
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