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यात्रीगण ध्यान दें: ट्रेन छूट गई तो क्या उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं? जानें रेलवे का नियम

Wed, 16 Sep 2026 04:17 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सोचिए आपने किसी ट्रेन की टिकट बुक की है, लेकिन अगर किसी कारण आपकी ट्रेन छूट जाती है तो क्या आप उस टिकट से किसी दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं या नहीं?
 
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ट्रेन छूटने पर क्या दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं सफर? - फोटो : Amar Ujala AI
Indian Railways Rules: कई बार स्टेशन पहुंचने में देरी हो जाती है और यात्री की ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या उसी टिकट से अगली ट्रेन में सफर किया जा सकता है।

खासकर अगर टिकट कन्फर्म हो, तो यात्री यह मान लेते हैं कि टिकट का इस्तेमाल दूसरी ट्रेन में भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। चलिए जानते हैं इस पर रेलवे का नियम क्या कहता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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ट्रेन छूटने पर क्या दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं सफर? - फोटो : AdobeStock
क्या ट्रेन छूटने पर दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं सफर?
  • नहीं, आरक्षित यानी रिजर्व टिकट पर ट्रेन छूट जाने पर आप उसी टिकट से दूसरी ट्रेन के आरक्षित कोच में सफर नहीं कर सकते
  • कंफर्म टिकट होने पर अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आप उसी टिकट पर किसी अन्य ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते
  • अगर आप ऐसा करते हैं और पकड़े जाते हैं, तो टीटीई आपको बिना टिकट मान सकता है और जुर्माना लग सकता है
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ट्रेन छूटने पर क्या दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं सफर? - फोटो : AdobeStock
  • हालांकि, आप ट्रेन छूटने के 1 घंटे के भीतर या नियमानुसार IRCTC पर TDR यानी Ticket Deposit Receipt फाइल करके रिफंड का दावा कर सकते हैं

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ट्रेन छूटने पर क्या दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं सफर? - फोटो : AdobeStock
  • इसके अलावा, रेलवे नियम के मुताबिक अगले 2 स्टेशनों तक टीटीई आपकी सीट किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकता
  • ऐसा इसलिए क्योंकि आप अगले 2 स्टेशन तक अपनी ट्रेन में चढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपकी ट्रेन टिकट को कैंसिल मान लिया जाता है
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ट्रेन छूटने पर क्या दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं सफर? - फोटो : AdobeStock
ये नियम भी जान लें
  • कंफर्म टिकट की यात्रा को उसी या बाद की तारीख में चलने वाली दूसरी ट्रेन में बदला जा सकता है
  • इसके लिए संबंधित ट्रेन में सीट या बर्थ उपलब्ध होना जरूरी है
  • साथ ही, रेलवे के नियमों के अनुसार टिकट में बदलाव केवल निर्धारित शर्तों और समय-सीमा के भीतर कराया जा सकता है
  • यात्रा बदलने की सुविधा सामान्य तौर पर एक बार ही दी जाती है
  • अगर टिकट की यात्रा बदलने के दौरान किराए में अंतर आता है, तो नियमों के अनुसार अतिरिक्त किराया लिया जा सकता है या अंतर की रकम वापस की जा सकती है
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