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दिवाली 2026: पटाखों से बाइक या कार में आग लगने पर क्या इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं? यहां जानें

Sun, 08 Nov 2026 04:03 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

  • Car Bike Fire Damage Insurance Rules: अक्सर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां पटाखों की वजह से गाड़ियों में आग लग जाती है। 
  • ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही आता है कि क्या इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। आइए जानते हैं।
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पटाखों से गाड़ी में आग इंश्योरेंस क्लेम - फोटो : AI
Vehicle Insurance Claim Cracker Fire: दीपावली के जश्न और आतिशबाजी के दौरान अक्सर लोग अपने घरों के बाहर या सड़कों के किनारे अपनी बाइक और कार पार्क कर देते हैं। इस दौरान बच्चों या हुड़दंगियों द्वारा छोड़े जाने वाले पटाखों की चिंगारी से कई बार खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग जाती है, जिससे वाहन जलकर पूरी तरह खाक हो जाते हैं।

ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं के बाद वाहन मालिकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या इस नुकसान की भरपाई के लिए मोटर इंश्योरेंस का क्लेम मिल सकता है या नहीं। अगर आपके पास भी वाहन है, तो इसके सही नियमों की जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए।
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कौन सा इंश्योरेंस कवर देता है? - फोटो : Adobe Stock
कौन सा इंश्योरेंस कवर देता है?
  • अगर आपकी कार या बाइक में आग लगने जैसी कोई दुर्घटना हो जाती है, तो नुकसान की भरपाई इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास कौन सी पॉलिसी है।
  • अगर आपके वाहन पर कम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है, तो पटाखों की वजह से गाड़ी में लगी आग से हुए नुकसान का पूरा क्लेम आसानी से मिल जाता है।
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थर्ड पार्टी बीमा में क्या नियम है? - फोटो : Adobe Stock
थर्ड पार्टी बीमा में क्या नियम है?
  • इसके विपरीत, अगर आपके वाहन पर केवल थर्ड पार्टी बीमा ही मौजूद है, तो नियमों के तहत पटाखों से गाड़ी जलने या नष्ट होने पर बीमा कंपनी से किसी भी प्रकार का वित्तीय मुआवजा या क्लेम नहीं मिलता है।
  • थर्ड पार्टी पॉलिसी में केवल दूसरों को हुए नुकसान का ही कवर मिलता है, इसलिए खुद के वाहन के नुकसान का खर्च वाहन मालिक को ही उठाना पड़ता है।

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क्लेम करने के लिए क्या करें? - फोटो : Adobe Stock
क्लेम करने के लिए क्या करें?
  • दुर्घटना के तुरंत बाद बीमा का दावा करने के लिए कुछ जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
  • गाड़ी में आग लगते ही सबसे पहले स्थानीय पुलिस थाने में जाकर तुरंत एफआईआर दर्ज कराएं।
  • इसके साथ ही, बिना देर किए अपनी बीमा कंपनी को फोन करके घटना की पूरी जानकारी दें और सर्वेक्षक को बुलाकर नुकसान की आधिकारिक जांच करवाएं।
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किन बातों का रखें ध्यान? - फोटो : अमर उजाला
किन बातों का रखें ध्यान?
  • बीमा कंपनी से क्लेम पास कराते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है।
  • बीमा कंपनी को नुकसान का सही आकलन और सत्यापन करने के लिए जले हुए वाहन की साफ तस्वीरें, पुलिस एफआईआर की कॉपी और दमकल विभाग यानी फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट को हमेशा संभाल कर सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि क्लेम मिलने में कोई रुकावट न आए।
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