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Know Your Rights: मॉल में बिलिंग के समय क्या आप मोबाइल नंबर देने से मना कर सकते हैं? जानें अपना कानूनी अधिकार

Mon, 22 Jun 2026 08:20 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Mall Billing Rules: किसी भी मॉल में बिलिंग के समय लगभग सभी जगहों पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। ऐसे में कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या मोबाइल नंबर देना जरूरी है। आइए इससे जुड़े आपके अधिकार के बारे में जानते हैं।
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मॉल बिलिंग से जुड़े नियम - फोटो : AI
Is Mobile Number Mandatory For Billing?: अक्सर जब हम किसी मॉल या बड़े शॉपिंग स्टोर में खरीदारी के बाद बिलिंग काउंटर पर जाते हैं, तो कैशियर सबसे पहले हमारा मोबाइल नंबर मांगता है। कई बार कुछ शॉपिंग स्टोर वाले नंबर न देने पर बिल बनाने से मना तक कर देते हैं। आम इंसान इसे स्टोर का नियम समझकर अपना नंबर दे देता है, जिससे बाद में अनचाहे कॉल्स और मैसेज आने लगते हैं।

मगर क्या आप जानते हैं कि कानूनन कोई भी मॉल या दुकानदार आपको मोबाइल नंबर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता? यह आपके अधिकारों का सीधा उल्लंघन है, आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
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नंबर देना आपकी मर्जी, कोई जबरदस्ती नहीं - फोटो : Adobe Stock
क्या कहता है नियम?
भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के स्पष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार, बिलिंग के लिए ग्राहक का मोबाइल नंबर अनिवार्य नहीं है। कोई भी रिटेलर या मॉल नंबर न देने के बहाने आपको सामान बेचने से मना नहीं कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं, तो यह कानूनन 'अनुचित व्यापार व्यवहार' की श्रेणी में आता है।
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billing counter - फोटो : Adobe Stock
आखिर क्यों मांगा जाता है आपका नंबर?
मॉल और कंपनियां आपका नंबर मुख्य रूप से अपने फायदे के लिए मांगती हैं। इस नंबर का इस्तेमाल आपकी खरीदारी की आदतों को ट्रैक करने, आपको विज्ञापन भेजने और डेटाबेस तैयार करने के लिए किया जाता है। कई बार यह डेटा दूसरी कंपनियों को भी बेच दिया जाता है, जिससे आपके फोन पर दिनभर स्पैम कॉल्स और प्रमोशनल मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है।

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billing counter - फोटो : Adobe Stock
नंबर मांगने पर तुरंत करें ये काम
जब भी काउंटर पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाए, तो आप साफ शब्दों में मना कर सकते हैं। अगर कैशियर कहे कि 'सिस्टम नंबर के बिना आगे नहीं बढ़ेगा', तो उनसे कहें कि वे कोई भी डमी नंबर (जैसे 0000000000) डाल दें या सीधे स्टोर मैनेजर से बात कराने को कहें। कानून जानने वाले ग्राहकों से अक्सर स्टोर वाले उनकी बात मान लेते हैं।
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दुकानदार न माने तो यहां करें शिकायत - फोटो : अमर उजाला
दुकानदार न माने तो यहां करें शिकायत
अगर कोई मॉल नंबर न देने पर बिलिंग करने से मना कर दे, तो आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के नंबर 1915 पर कॉल करके या उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा, उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करने पर उस मॉल पर भारी जुर्माना भी लग सकता है।
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