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काम की बात: वारंटी में है सामान फिर भी दुकानदार रिपेयर करने से मना कर दे तो क्या करें? यहां जानें अपने अधिकार

Thu, 15 Oct 2026 12:56 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Warranty Rules: वारंटी होने पर अगर सामान खराब हो जाए, तो ग्राहक को वारंटी की शर्तों के अनुसार रिपेयर जैसी सुविधा मिलती है। लेकिन अगर दुकानदार या कंपनी बिना उचित कारण शिकायत नहीं सुनती, तो ग्राहक उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकता है।
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वारंटी क्या होती है? - फोटो : Amar Ujala AI
नया मोबाइल, टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन आदि खरीदते समय ग्राहक को उम्मीद रहती है कि सामान खराब होने पर वारंटी के तहत उसे रिपेयर की सुविधा मिलेगी। लेकिन जब कुछ महीनों बाद सामान में खराबी आती है, तो कई बार दुकानदार या सर्विस सेंटर रिपेयर करने से मना कर देते हैं।

ऐसे में ग्राहक के मन में सवाल उठता है कि क्या वारंटी होने के बावजूद मुफ्त रिपेयर से मना किया जा सकता है? ऐसे में आप यहां जान सकते हैं कि कि आखिर इस पर नियम क्या कहता है। चलिए जानते हैं सामान अगर वारंटी में हो तो क्या होता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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वारंटी क्या होती है? - फोटो : AdobeStock
वारंटी की शर्तें समझना जरूरी
  • वारंटी का मतलब यह नहीं है कि सामान में आने वाली हर तरह की खराबी हमेशा मुफ्त में ठीक होगी
  • दरअसल, कंपनी की वारंटी में आमतौर पर कुछ शर्तें होती हैं
  • अगर सामान में सामान्य इस्तेमाल के दौरान मैन्युफैक्चरिंग संबंधी खराबी आती है और वह वारंटी के दायरे में है, तो कंपनी की शर्तों के अनुसार मुफ्त रिपेयरिंग यानी सामान को ठीक करके देना या दूसरा कोई समाधान मिल सकता है
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वारंटी क्या होती है? - फोटो : Adobe Stock
  • वहीं, सामान गिरने, पानी में भीगने, गलत इस्तेमाल या खुद से सामान को खोलकर चेक किया जाता है आदि
  • ऐसे में कंपनी वारंटी का लाभ देने से मना कर सकती है
  • हालांकि, ऐसे मना करने का आधार वारंटी की लागू शर्तें और खराबी की वास्तविक वजह होनी चाहिए

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वारंटी क्या होती है? - फोटो : Adobe Stock
दुकानदार मना करे तो क्या करें?
  • सबसे पहले सामान का बिल, वारंटी कार्ड और खरीदारी से जुड़े दूसरे दस्तावेज संभालकर रखें
  • इसके बाद दुकानदार के बजाय कंपनी के आधिकारिक कस्टमर केयर या अधिकृत सर्विस सेंटर से संपर्क करें
  • यहां शिकायत दर्ज करवाएं और रिफरेंस नंबर जरूर लें
  • वहीं, अगर मुफ्त रिपेयरिंग के लिए कंपनी मना करती है तो लिखित में कारण मांगें
  • साथ ही ये भी चेक कर लें कि वारंटी में क्या-क्या कवर है और किसकी जिम्मेदारी बनती है आदि
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वारंटी क्या होती है? - फोटो : Adobe Stock
उपभोक्ता कानून क्या कहता है?
  • भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ग्राहकों को दोषपूर्ण सामान (जिस सामान में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग गलती हो) और अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार देता है
  • अगर सामान में वास्तविक खराबी है और संबंधित कंपनी या दुकानदार अपनी कानूनी या वारंटी संबंधी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, तो ग्राहक उचित समाधान के लिए शिकायत कर सकता है
  • इसके बाद जांच होती है और मामले के हिसाब से खराबी को ठीक करने, नया सामान देने या पैसे वापस करने जैसी चीजें आदि हो सकती हैं

नोट:- आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके  या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की आधिकारिक वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
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