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क्या एग्रिमेंट के बीच में अचानक किराया बढ़ा सकता है मकान मालिक? यहां समझें अपने अधिकार

Sun, 18 Oct 2026 07:35 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Tenant Rights India Rent Increase: अक्सर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां मकान मालिक रेंट एग्रिमेंट होने के बाद भी अचानक किराया बढ़ा देता है। बहुत से लोग डर की वजह से मकान मालिक की बात मान लेते हैं, मगर आपको बता दें कि आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
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मकान मालिक किराया वृद्धि नियम - फोटो : AI
Tenant Rights India Rent Increase: किराए के मकान में रहने वाले लोगों के मन में अक्सर यह डर बना रहता है कि कहीं मकान मालिक अचानक आकर किराया न बढ़ा दे। कई बार देखा जाता है कि रेंट एग्रीमेंट लागू होने के बावजूद मकान मालिक बीच में ही मनमाने तरीके से किराए में बढ़ोतरी की मांग करने लगते हैं। ऐसा होने पर किराएदार असहाय महसूस करते हैं और चुपचाप बढ़ी हुई रकम देने को मजबूर हो जाते हैं।

हालांकि, भारतीय कानून और मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत किराएदारों को कई कानूनी अधिकार दिए गए हैं। समझौते के दौरान मकान मालिक अपनी मर्जी से अचानक किराया नहीं बढ़ा सकता। आइए इस लेख में सरल भाषा में समझते हैं कि इस बारे में कानून क्या कहता है।
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रेंट एग्रीमेंट की कानूनी वैधता और शर्तें - फोटो : Amar Ujala
रेंट एग्रीमेंट की कानूनी वैधता और शर्तें
  • जब आप मकान मालिक के साथ 11 महीने या तय समय का रेंट एग्रीमेंट करते हैं, तो वह एक कानूनी दस्तावेज बन जाता है।
  • इस एग्रीमेंट की अवधि के दौरान मकान मालिक बिना पूर्व सहमति या लिखित नोटिस के किराए की रकम में एक रुपया भी नहीं बढ़ा सकता।
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एग्रीमेंट खत्म होने के बाद किराया बढ़ाने का नियम - फोटो : Amar Ujala
एग्रीमेंट खत्म होने के बाद किराया बढ़ाने का नियम
  • आमतौर पर एग्रीमेंट खत्म होने पर ही किराया बढ़ाया जाता है। देश के अधिकांश हिस्सों में एग्रीमेंट नवीनीकरण के समय 8 से 10 प्रतिशत तक ही किराया बढ़ाने का व्यावहारिक नियम है।
  • मकान मालिक को नया किराया लागू करने से कम से कम 3 महीने पहले सूचना देनी होती है।

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अचानक किराया बढ़ाने पर किराएदार के अधिकार - फोटो : Amar Ujala
अचानक किराया बढ़ाने पर किराएदार के अधिकार
  • अगर मकान मालिक एग्रीमेंट के बीच में ही अचानक किराया बढ़ाने का दबाव बनाता है, तो आप रेंट एग्रीमेंट की कॉपी दिखाकर ऐसा करने से इंकार कर सकते हैं।
  • दबाव बनाने या मकान खाली कराने की धमकी देने पर किराएदार 'रेंट अथॉरिटी' या कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करवा सकता है।
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किराए पर रहने से पहले इन बातों का रखें विशेष ध्यान - फोटो : Adobe Stock
किराए पर रहने से पहले इन बातों का रखें विशेष ध्यान
  • भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए हमेशा 11 महीने का लिखित रेंट एग्रीमेंट बनवाएं और उसमें किराया बढ़ाने की शर्त स्पष्ट लिखवाएं।
  • बिना लिखित समझौते के मौखिक वादों पर कभी मकान किराए पर न लें, ताकि आपके कानूनी अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहें।
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