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जरूरत की खबर: मक्का की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर सरकार दे रही है 25 प्रतिशत की सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का लाभ

Thu, 15 Sep 2022 02:55 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Bihar Government Agriculture Schemes - फोटो : Istock
Bihar Government Agriculture Schemes 25 Percent Subsidy On Maize Processing Plant: भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। देश की एक बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि से जुड़ी है। ऐसे में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कई तरह की योजनाओं का संचालन करती रहती हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेती किसानी के अलावा भी रोजगार के दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। वहीं सरकार भी अपने स्तर पर किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। अब सरकार किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए प्रसंस्करण उद्योगों को भी शामिल कर रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने एक बेहद ही खास स्कीम की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत बिहार सरकार ने मक्का के खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के लिए अनुदान देने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं बिहार सरकार के इस फैसले के बारे में विस्तार से -
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Bihar Government Agriculture Schemes - फोटो : Istock
बिहार सरकार के इस फैसले के तहत मक्का के खाद्य प्रसंस्करण के लिए व्यक्तिगत निवेशकों, किसानों और उत्पादक संगठनों को सब्सिडी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
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Bihar Government Agriculture Schemes - फोटो : Istock
इसके अंतर्गत मक्का प्रोसेसिंग यूनिट की इकाई लागत पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी किसानों और व्यक्तिगत निवेशकों को दी जाएगी। वहीं किसान उत्पादक संगठन को 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। 

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Bihar Government Agriculture Schemes - फोटो : Istock
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए राज्य के निवासियों को बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय या बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इस वेबसाइट पर विजिट करके वो आसानी से स्कीम में आवेदन कर सकते हैं।
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Bihar Government Agriculture Schemes - फोटो : Istock
इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इस स्कीम का लाभ केवल बिहार में रहने वाले नागरिक ही उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ दूसरे राज्य के निवासी नहीं उठा सकते हैं। 
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