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ध्यान दें: एटीएम से पैसे नहीं निकले, लेकिन खाते से कट गए? जानें ऐसे में क्या करें और क्या नहीं

Thu, 15 Oct 2026 02:49 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

ATM Tips: एटीएम से कैश नहीं निकला, लेकिन बैंक खाते से पैसे कट गए हैं, तो घबराने के बजाय ट्रांजैक्शन की जानकारी सुरक्षित रखें और अपने बैंक में शिकायत दर्ज कराएं। नियमों के तहत ऐसी फेल हुई एटीएम ट्रांजैक्शन में बैंक को निर्धारित समय के भीतर पैसा वापस करना होता है।
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ATM से पैसे नहीं निकले, क्या करें? - फोटो : Amar Ujala AI
आज के समय में लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं जिसके चलते उन्हें पहले की तरह कैश की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को एटीएम से कैश नहीं निकालना पड़ता। लगभग हर कोई अपनी-अपनी जरूरत के हिसाब से एटीएम मशीन से कैश निकालता है।

वहीं, जब एटीएम मशीन से कैश नहीं निकलता और मोबाइल पर खाते से पैसे कटने का मैसेज आ जाता है। तो लोग परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें? कुछ लोग दोबारा पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, तो कुछ बैंक के चक्कर लगाने लगते हैं। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या कभी होता है, तो यहां जान लें कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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ATM से पैसे नहीं निकले, क्या करें? - फोटो : Adobe Stock
बैंक खाते से पैसे कटने पर क्या करें?
  • एटीएम से कैश नहीं निकलने के बावजूद खाते से पैसे कटने पर ट्रांजैक्शन का जो मैसेज आया है उसे डिलीट न करें
  • चाहें तो ट्रांजैक्शन की तारीख, समय, पैसे कितने कटे और एटीएम की लोकेशन नोट कर लें
  • एटीएम से रसीद मिली है, तो उसे भी संभालकर रखें
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ATM से पैसे नहीं निकले, क्या करें? - फोटो : Adobe Stock
कहां शिकायत करें?
  • इस तरह की समस्या होने पर सबसे पहले उस बैंक से संपर्क करें, जिसमें आपका खाता है
  • आप बैंक के कस्टमर केयर, मोबाइल बैंकिंग एप, इंटरनेट बैंकिंग या शाखा के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं
  • शिकायत करते समय बताएं कि एटीएम से कैश नहीं मिला, लेकिन खाते से रकम कट गई
  • शिकायत का रेफरेंस नंबर जरूर लें, ताकि इसका स्टेटस चेक कर सकें

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ATM से पैसे नहीं निकले, क्या करें? - फोटो : amarujala.com
आरबीआई का नियम क्या कहता है?
  • भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों के अनुसार, एटीएम से फेल कैश निकासी के मामले में बैंक को ट्रांजैक्शन की तारीख से 5 कैलेंडर दिनों के भीतर खाते में पैसे वापस करने होते हैं
  • अगर बैंक इस तय समय तक पैसे वापस नहीं कर पाता, तो लागू नियमों के तहत देरी के लिए 100 रुपये प्रतिदिन का मुआवजा बैंक को ग्राहक को देना होता है
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ATM से पैसे नहीं निकले, क्या करें? - फोटो : Adobe Stock
पैसा वापस नहीं आए तो क्या करें?
  • अगर निर्धारित समय में पैसा वापस नहीं मिलता, तो बैंक में शिकायत को आगे बढ़ाएं और पहले मिली शिकायत का रेफरेंस नंबर दें
  • यदि बैंक आपकी शिकायत का समाधान नहीं करता या उसके जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं
  • तो ऐसे में आप आरबीआई के शिकायत निवारण तंत्र का सहारा लिया जा सकता है
  • आरबीआई के शिकायत प्रबंधन पोर्टल पर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
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