पैन कार्ड काफी उपयोगी दस्तावेज है। इस कार्ड की मदद से हमारे कई जरूरी काम होते हैं। पैन कार्ड में हमारी कई जरूरी जानकारियां दर्ज होती हैं। वित्त से जुड़े कई जरूरी कार्यों को कराने में इसकी मांग की जाती है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो या बैंक में खाता खुलवाना हो हर जगह पैन कार्ड की जरूरत हम लोगों को होती है। पैन कार्ड को इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसकी मदद से सरकार टैक्स इवेजन को आसानी से ट्रैक कर सकती है। वहीं इन दिनों कई जरूरी दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है। ऐसे में पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं। ऐसे में आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -
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PAN-Aadhaar Linking
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पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने पर आपको 1 हजार रुपये की पेनाल्टी का भुगतान करना होगा। अगर आप 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं।
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ऐसे में आप लोन नहीं ले सकेंगे। पैन कार्ड की खास जरूरत लोन लेने के लिए पड़ती है। इसके अलावा आपको पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर वित्तीय लेन-देन से जुड़ी गतिविधियों में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
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बैंक अकाउंट खुलवाते समय आपको पैन कार्ड की एक कॉपी बैंक में जमा करानी पड़ती है। अगर आप 30 जून तक इस काम को नहीं कराते हैं। ऐसे में बैंक खाता खुलवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा आपको इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम 31 मार्च, 2023 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया।