13 साल पुराने हिट एंड रन केस में मुंबई हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बरी कर दिया है। पिछले साल निचली अदालत ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी, हालांकि मुंबई हाईकोर्ट ने उन्हें उसी दिन जमानत दे दी। जिन सबूतों के भरोसे पर निचली अदालत ने उन्हें सजा दी थी, हाईकोर्ट ने उन्हें विश्वसनीय नहीं माना। हाईकोर्ट ने फैसले में पुलिस पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि वो सलमान का दोष सिद्घ नहीं कर पाई।
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सरकारी पक्ष की इन 5 गलतियों से बरी हुए सलमान
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ने जो सबूत दिए हैं, उनकी बिनाह पर याची को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
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कोर्ट ने सलमान खान के उस वक्त के बॉडीगार्ड रविंद पाटिल की गवाही को 'पूर्णतया विश्वसनीय' नहीं माना। पाटिल केस के मुख्य गवाह थे।
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सलमान खान पर आरोप था, कि शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए ड्राइविंग उन्होंने 2002 में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ी दी थी। जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी और चार लोग घायल हो गए थे।
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कोर्ट ने कहा कि सबूत के तौर पर पेश की रेन बार की रसीदों से ऐसा लगता है कि वे मनगढ़ंत हैं।
दुर्घटना की रात कमाल खान सलमान के साथ कार में मौजूद थे, हालां अभियोजन पक्ष ने उनकी गवाही नहीं ली। हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष के इस फैसले पर सवाल उठाया और सलमान को बरी कर दिया।