हनीप्रीत को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट जाने को कहा है।
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हनीप्रीत
हनीप्रीत के वकील दीपक आर्य ने मंगलवार सुबह कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। जिस पर दोपहर करीब 2 बजे बहस शुरू हुई। इस मामले में कोर्ट ने पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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हनीप्रीत
पहले करीब साढ़े 6 बजे फैसला आना था। फिर शाम साढ़े सात बजे का समय दिया गया। लेकिन शाम करीब 8 बजे दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम याचिका को खारिज कर दिया।
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चीफ जस्टिस गीता मित्तल
कोर्ट ने कहा कि हनीप्रीत पर जो तलवार लटक रही है उससे बचने के लिए हनीप्रीत ने ऐसा किया है। जबकि उन्हें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट जाना चाहिए था। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि यह मामला हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कोर्ट ने कहा आप यहां याचिका लगाकर हमारा समय बर्बाद कर रही हैं। हरियाणा पुलिस आपके पीछे लगी है इसलिए आप ऐसा कर रहीं हैं।
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हनीप्रीत
इससे पूर्व हनीप्रीत के अधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष प्रात: जमानत आवेदन दायर कर तुंरत सुनवाई का आग्रह किया। उन्होंने कहा उनकी मुवक्किला को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है और उसकी जान को खतरा देखते हुए सुनवाई की जाए।
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हनीप्रीत
न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने उनसे पूछा हनीप्रीत कहां है अधिवक्ता ने कहा वह अभी तक सुरक्षित है। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई दोपहर बाद तय कर दी।
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हनीप्रीत
देशद्रोह और हिंसा भड़काने के आरोप
हरियाणा पुलिस ने 25 अगस्त, 2017 को राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हरियाणा और पंजाब में हिंसा भड़काने के अलावा उस पर देशद्रोह का भी केस दर्ज किया गया है।
इस हिंसा में 41 लोग मारे गए थे। पुलिस को उसके अलावा 42 अन्य लोगों की भी इस मामले में तलाश है। राम रहीम को सजा सुनाए जाने के दिन तक उसके साथ साए की तरह रहने वाली 36 वर्षीय प्रियंका तनेता उर्फ हनीप्रीत उसके बाद से गायब है।