एक्सपायरी डेट वाली दवाओं के आयात पर रोक
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एक साल से कम की एक्सपायरी डेट वाली दवाओं के आयात पर रोक
केंद्र सरकार ने एक साल से कम की शेष उपयोग अवधि वाली दवाओं के आयात पर रोक लगा दी है। जैविक दवाओं और रेडियोफार्मास्यूटिकल्स के लिए अलग प्रावधान किया गया है, जिसके तहत लेबल पर दर्ज कुल उपयोग अवधि का 60 फीसदी शेष होने पर आयात की अनुमति दी जा सकती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी की है।
- अधिसूचना के साथ ही औषधि नियम, 1945 के नियम 31 में संशोधन प्रभावी हो गया है।
- नए प्रावधान के अनुसार, आयात के समय सामान्य श्रेणी की दवाओं की उपयोग अवधि कम से कम एक साल शेष होनी चाहिए।
- इससे कम अवधि वाली दवाओं के आयात की अनुमति लाइसेंसिंग प्राधिकरण नहीं देगा।
- जैविक दवाओं और रेडियोफार्मास्यूटिकल्स के लिए अलग व्यवस्था रखी गई है। इनके मामले में लेबल पर दर्ज कुल उपयोग अवधि का 60 प्रतिशत शेष होने पर अनुमति दी जा सकती है।
मंत्रालय के अनुसार, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श और प्रस्तावित संशोधन पर जनता से मिली प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद नए नियमों को अंतिम रूप दिया गया। सरकार ने 22 जून, 2026 को संशोधन का मसौदा जारी कर संबंधित पक्षों से 30 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। अधिसूचना के मुताबिक, प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद संशोधन को अधिसूचित किया गया।