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#नोटबंदी का 23वां दिनः रोज बनते नए नियमों से उलझे लोग, ये रही नोटबंदी के बाद की पूरी कहानी

Thu, 01 Dec 2016 11:27 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
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डेमो पिक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा की थी। इस फैसले से लोगों को पेरशानी न हो इसे देखते हुए वित्त मंत्रालय ने कुछ जरूरी जगहों पर छूट दी थी। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने समय-समय पर कई तरह के नियम बदलें। आज 22 दिन बाद भी बैंक और एटीएम में लोग लाइन में खड़े हैं और कैश के लिए परेशान हैं। आगे पढ़िए नोटबंदी के बाद बदले ये प्रमुख नियम...

> 1 दिसंबर को सरकार के नए निर्देश के मुताबिक, एयरलाइंस टिकट बुक कराने के लिए पुराने टिकट 2 दिसंबर तक ही मान्य हैं।

> 1 दिसंबर के ही निर्देश के मुताबिक, पेट्रोल पंप पर भी दो दिसंबर तक ही चलेंगे पुराने नोट।




> 8 नवंबर को वित्त मंत्रालय ने कहा कि 4000 रुपए तक पुराने नोट बदले जा सकेंगे। 

> 13 नवंबर को सरकार ने कहा कि नोट बदलने की लिमिट 4500 रुपए कर दी गई है।

> 17 नवंबर को इसे घटाकर 2000 रुपए कर दिया गया।

> 8 नवंबर को बैंक अकाउंट से रुपए निकालने की लिमिट 10 हजार  रुपए प्रतिदिन थी। 

> 13 नवंबर से तय किया गया कि साप्ताहिक लिमिट 24 हजार कर दी गई।
 
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> 14 नवंबर को चालू खाते वाले काताधारकों के लिए साप्ताहिक लिमिट 50 हजार रुपए कर दी गई।

> 15 नवंबर को घोषणा हुई कि नोट बदलवाने आने वाले शख्स की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी।

> 17 नवंबर को वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया कि एपीएमसी में रजिस्टर्ड व्यापारी बैंकों से 50 हजार रुपए निकाल सकते हैं।

> 17 नवंबर को ही कहा गया कि किसानों को मंजूर लोन में से उन्हें हर हफ्ते 25 हजार रुपए दिए जाएंगे।
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बैंकें बंद, एटीएम में भी कैश खत्म - फोटो : अमर उजाला

> 17 नवंबर को कहा गया कि किसान अब क्रेडिट कार्ड के जरिए अब हर हफ्ते 25 हजार रुपए तक कर्ज और पहले से खाते में पड़े अतिरिक्त 25 हजार रुपये चेक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी निकाल सकते हैं।

> 17 नवंबर को ही शादी वाले घरों में माता-पिता या जिसकी शादी है वो एक बार में ढाई लाख रुपए निकाल सकेंगे। 

> सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर 24 नवंबर तक टैक्स नहीं लेने का ऐलान हुआ।

> प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट से एक महीने में 10हजार  रुपए तक ही निकाल सकेंगे। 

> जिनके पास केवाईसी नहीं हे वे पांच हजार रुपए ही निकाल सकेंगे।
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कैश ‌‌निकालने के ‌लिए एटीएम से बाहर लगी भीड़ - फोटो : Amar ujala
> 23 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ कि 31 दिसंबर तक ई-टिकट बुक कराने पर सेवा फीस नहीं लगेगा। 

> 23 नवंबर को ही कहा गया कि फीचर फोन से किए जाने वाले सभी डिजिटल लेन-देन 31 दिसंबर तक सेवा शुल्क से मुक्त रहेंगे।

> 23 नवंबर को ही बिग बाजार के स्टोर से 2 हजार रुपए तक निकालने की छूट मिली।

> शक्तिकांत दास ने बताया कि 31 दिसबंर तक फोन द्वारा किए गए किसी भी ट्रांसेक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।

> दूसरे बैंक एटीएमस से कैश निकालने की लिमिट खत्म की गई।

> 31 दिसंबर तक ऑनलाइन टिकट पर सर्विस चार्ज नहीं।

> ई-वॉलेट पेटीएम सहित दूसरे ऐप में 20 हजार रुपए तक रख सकेंगे। 
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