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ऐसे कराएं वोटर आईडी कार्ड में घर बैठे करेक्शन

Wed, 18 Jan 2017 12:26 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
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पांच आसान स्टेप्स में आप घर में बैठकर अपने स्मार्ट फोन या लैपटॉप की मदद से वोटर आईडी में हुई गलतियों का आसानी से करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद आप उसका प्रिंटआउट संभालकर रख लें। इसके बाद दो हफ्ते के अंदर आपका करेक्शन के साथ नया वोटर आईडी घर पर पहुंच जाएगा।  
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पर्सनल ई-मेल आई-डी और मोबाइल नंबर होना जरूरी

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डेमो प‌िक - फोटो : amar ujala
वोटर आईडी में ऑनलाइन करेक्शन कराने के लिए सबसे पहले आपके पास पर्सनल ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। चुनाव आयोग इसी पर आपको सारी डिटेल्स भेजेगा। सबसे पहले आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट http://www.nvsp.in/forms/form8.html  पर जाना होगा। यहां जाकर के आपको करेक्शन के लिए फॉर्म भरना होगा।
 
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फॉर्म में सावधानी से भरें सारी डिटेल्स

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- फोटो : सोशल मीड‌िया
फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स सावधानी से भरें। वोटर आईडी कार्ड एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। गलत जानकारी भरने पर आपको जेल की सजा भी हो सकती है। फॉर्म में आपको अपनी कलर पासपोर्ट साइज फोटो वाइट बैकग्राउंड में अपलोड करनी होगी।

अपलोड करने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स

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- फोटो : अमर उजाला
फॉर्म भरने के बाद आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में फोटो, पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण शामिल है। इनको अपलोड करने के बाद जिन चीजों में आपको करेक्शन कराना है, उनको सलेक्ट करना होगा। इनमें नाम, उम्र, लिंग, माता-पिता/पति का नाम, पता, निर्वाचक संख्या और फोटोग्राफ शामिल है।  
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15 दिन में मिलेगा नया वोटर आईडी कार्ड

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- फोटो : अमर उजाला
जिन पांच राज्यों में फिलहाल चुनाव है, वहां के निवासियों को 15 दिन के अंदर नया करेक्शन किया हुआ वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा। जहां चुनाव नहीं है, वहां के लोगों को एक महीने के अंदर कार्ड मिलेगा।

करेक्शन के लिए अप्लाई करने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) आपके घर पर आएगा और जिन डॉक्युमेंट्स को आपने अपलोड किया है उनको चैक करेगा और इन डॉक्युमेंट्स की हार्ड कॉपी को वैरिफाई करने के लिए ले जाएगा।
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इन डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी को करना होगा अपलोड

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मतदान देने लिए लाइन में लगी छात्राएं
एड्रेस प्रूफ और आई-डी प्रूफ में अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। इसके लिए आप आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, फोन/पानी/बिजली/गैस का बिल, इनकम टैक्स का फॉर्म 16 पासपोर्ट, दसवीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि में से किन्हीं दो डॉक्युमेंट्स की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
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