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ये बैंक दे रहा बगैर डेबिट कार्ड के एटीएम से पैसा और अब नई गाड़ी पर ऐसे पाएं पुराना नम्बर

Tue, 16 Apr 2019 04:49 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क अमर उजाला, नई दिल्ली
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बिना डेबिट कार्ड निकाले ATM से पैसा
आज खुशखबर में सबसे पहले बात देश के एक ऐसे बड़े बैंक की जो अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दे रहा है। वहीं यूपीएससी ने भी 965 पदों पर भर्तियां निकाली हैं तो अब नई गाड़ी पर पुराना नम्बर पाना भी आसान होगा। ये सब जानिए आज की खुशखबर में।
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SBI दे रहा अपने ग्राहकों को खास सुविधा बगैर डेबिट कार्ड इस्तेमाल किए ATM से निकालें पैसा

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एसबीआई योनोे ऐप - फोटो : PTI
सबसे पहले खुशखबरी भारतीय स्टेट बैंक ने दी है....एसबीआई ने अपने ग्राहकों को बगैर डेबिट कार्ड इस्तेमाल किए एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। बैंक ने इस सुविधा को ‘योनो कैश’ नाम दिया है।दरअसल बैंक ने इस बाबत कहा है कि इस सुविधा का लाभ देशभर के 16,500 एटीएम पर ले सकते हैं। बैंक की तरफ से ये भी कहा गया है कि एटीएम कार्ड से हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए उसने ये कदम उठाया है। हालांकि, इस सुविधा का लाभ ऑनलाइन बैंकिंग करने वाले ग्राहकों को ही मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्र में ऐसी सुविधा देने वाला एसबीआई पहला बैंक बन गया है।
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यूपीएससी ने निकाली 965 पदों पर भर्तियां MBBS डिग्रीधारी उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

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यूपीएससी में मेडिकल की भर्तियां
संघ लोक सेवा आयोग यानि यूपीएससी ने ‘कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, 2019’ के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस परीक्षा से मेडिकल ऑफिसर, जूनियर स्केल पोस्ट और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के कुल 965 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सभी नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में की जाएंगी। एमबीबीएस डिग्री प्राप्त उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख छह मई 2019 है।
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अब नई गाड़ी पर पुराना नम्बर पाना आसान होगा DTC ने रिटेंशन पॉलिसी के शर्तों को लेकर दी राहत

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डेमो - फोटो : डेमो
अगर आप नई गाड़ी खरीदकर लाएं हैं और पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बदलना नहीं चाहते तो ये खुशखबर आपके लिए है....दरअसल दिल्ली परिवहन विभाग की एक नई व्यवस्था के बाद पुराने वाहन के पसंदीदा रजिस्ट्रेशन नंबर को अब नए वाहन पर लेना और आसान होगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने रिटेंशन पॉलिसी के शर्तों को लेकर राहत दी है। अब उन पुराने वाहनों के नंबर को नए वाहन पर लिया जा सकेगा, जो तीन साल से एक व्यक्ति के नाम पर नहीं है। मगर, पुराना वाहन परिवार के किसी सदस्य के नाम पर ही पंजीकृत हो, तभी उसे छूट मिलेगी। दरअसल, रिटेंशन पॉलिसी यानि पुराने वाहन के नंबर को नए वाहन पर पाने को लेकर बनी नीति के पुराने नियमों के मुताबिक, अगर पुराने वाहन का नंबर नए वाहन पर चाहिए तो वो एक ही व्यक्ति के नाम पर लगातार तीन साल से पंजीकृत होना चाहिए।
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