डेमो
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अगर आप नई गाड़ी खरीदकर लाएं हैं और पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बदलना नहीं चाहते तो ये खुशखबर आपके लिए है....दरअसल दिल्ली परिवहन विभाग की एक नई व्यवस्था के बाद पुराने वाहन के पसंदीदा रजिस्ट्रेशन नंबर को अब नए वाहन पर लेना और आसान होगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने रिटेंशन पॉलिसी के शर्तों को लेकर राहत दी है। अब उन पुराने वाहनों के नंबर को नए वाहन पर लिया जा सकेगा, जो तीन साल से एक व्यक्ति के नाम पर नहीं है। मगर, पुराना वाहन परिवार के किसी सदस्य के नाम पर ही पंजीकृत हो, तभी उसे छूट मिलेगी। दरअसल, रिटेंशन पॉलिसी यानि पुराने वाहन के नंबर को नए वाहन पर पाने को लेकर बनी नीति के पुराने नियमों के मुताबिक, अगर पुराने वाहन का नंबर नए वाहन पर चाहिए तो वो एक ही व्यक्ति के नाम पर लगातार तीन साल से पंजीकृत होना चाहिए।