Supreme Court
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कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, 'नगरपालिका अधिकारियों को पैरा 12, 12.1 और 12.2 का पालन करना होगा और आवारा कुत्तों को छोड़ने पर लगी रोक हटानी होगी। उन्हें कृमिनाशक दवा दी जाएगी, टीका लगाया जाएगा, आदि और उन्हें उसी क्षेत्र में वापस भेज दिया जाएगा। आक्रामक व्यवहार वाले या रेबीज से ग्रस्त कुत्तों का टीकाकरण किया जाएगा और उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा।'