मशहूर पार्श्व गायक सोनू निगम के खिलाफ स्थानीय न्यायालय में याचिका दायर कर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है। योग शिक्षिका राफिया नाज के खिलाफ फतवा देने वाले को सुपारी किलर जैसी सजा देने के उनके बयान पर याचिका में एतराज जताया गया है।
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सोनू निगम
समाज सुधार संगठन के अध्यक्ष चौधरी इफराहीम हुसैन की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने पांच दिसंबर को सुनवाई की तारीख तय की है।
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Sonu Nigam
सीजेएम की कोर्ट ने अधिवक्ता अशोक कुमार यादव के पक्ष को सुनने के बाद सोनू निगम के खिलाफ परिवाद दर्ज करने और वादी चौधरी इफराहीम हुसैन के बयान दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इफराहीम हुसैन ने बताया कि झारखंड की योग शिक्षिका राफिया नाज को लेकर धर्मगुरु ने फतवा दिया था।
फतवे में राफिया का लड़कों के साथ योग करने को नाजायज बताया गया था। इसके विरोध में गायक सोनू निगम ने फतवे देने वाले को सुपारी किलर जैसी सजा मिलनी चाहिए। इफराहीम ने कहा कि अगर सोनू के बयान से प्रेरित होकर कोई व्यक्ति मौलाना की हत्या कर देता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा।