विभोर आनंद
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संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) मिलिंद भारांबे ने कहा, जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आनंद को मानहानि के अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं व आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 19 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।