मिर्जापुर 2
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ये फैसला जस्टिस एमके गुप्ता और वीरेंद्र कुमार आईवी की बेंच ने दिया है। बेंच ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। बता दें कि मिर्जापुर के कोतवाली देहात थाने में अरविंद चतुर्वेदी ने 17 जनवरी को फरहान और रितेश के नाम एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस एफआईआर में मेकर्स के खिलाफ 295A, 504, 505, IPC की धारा 34 और आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।