साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय को टैक्स चोरी मामले में हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल, विजय पर आरोप हैं कि उन्होंने रॉल्स रॉयस कार (Rolls Royce) खरीद में एंट्री टैक्स की चोरी की। अभिनेता ने कोर्ट से अपील की थी कि इस टैक्स को हटाया जाए। वहीं, मद्रास हाई कोर्ट राहत देते हुए विजय पर लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगा दी है।
कोर्ट में अभिनेता विजय के वकील ने कहा कि सभी नागरिकों को कर लगाने पर सवाल उठाने का अधिकार है। अगर टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देता है तो एक सप्ताह के भीतर प्रवेश कर का भुगतान किया जा सकता है।
गौरतलब है कि इससे पहले मद्रास कोर्ट ने अल्ट्रा-लग्जरी रॉल्स रॉयस घोस्ट कार के आयात पर एंट्री टैक्स के भुगतान से बचने की कोशिश करने पर तमिल फिल्म अभिनेता विजय को जमकर फटकार लगाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम ने अपने फैसले में कहा था कि अपनी फिल्मों में जिस तरह से एक्टर्स सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनसे टैक्स माफी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। फिल्म अभिनेताओं को रियल हीरो बनना होगा।
कोर्ट ने अभिनेता पर एक लाख का जुर्माना लगाते हुए दो हफ्ते के भीतर कर के साथ ही जुर्माने की रकम का भुगतान करने का आदेश दिया था। जस्टिस ने कहा था कि याचिकाकर्ता सी जोसेफ विजय (एक्टर विजय) ने अपने हलफनामे में अपने पेशे या व्यवसाय का जिक्र तक नहीं किया है। विजय के वकील ने जब इसका जिक्र किया तब इसके बारे में जानकारी मिली।