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नहीं लौटा पाईं एक मॉडल के पैसे तो एक्ट्रेस कोएना मित्रा को कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा

Mon, 22 Jul 2019 11:47 AM IST
anand anand मुंबई डेस्क, अमर उजाला
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koena mitra - फोटो : file photo
एक्ट्रेस कोएना मित्रा जो कुछ ही दिन पहले गाने "ओ साकी साकी रे" के रीमेक को लेकर खबरों में आई थीं, अब एक और कारण के चलते वह चर्चा का मुद्दा बन गई हैं। कोएना को चेक बाउंसिंग केस में मुंबई की अंधेरी महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपराधी ठहराया है और साथ ही उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। 
 
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कोएना मित्रा - फोटो : file photo
पूनम सेठी नामक मॉडल ने उन पर 22 लाख रुपये वापस ना देने का इल्जाम लगाया है। दरअसल पूनम ने कोएना मित्रा पर साल 2013 में एक चेक बाउंस होने क सिलसिले में केस दर्ज कराया था। इन इल्जामों को कोएना ने गलत बताया था, और उनके साथ कोर्ट में केस लड़ने का चयन भी किया था। 
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कोएना मित्रा - फोटो : file photo
कोएना का कहना था कि पूनम की इतनी हैसियत नहीं है कि वह किसी को 22 लाख रुपये उधार दे पाएं। वहीं पूनम की मानें तो इसी 22 लाख रुपये का उधार चुकाने के लिए कोएना ने उन्हें 3 लाख रुपये का एक चेक दिया था, जो बाद में बैंक में पैसे ना होने के कारण बाउंस हो गया। 

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कोएना मित्रा - फोटो : file photo
इसी कारण फिर पूनम ने उन्हें 19 जुलाई 2013 को एक लीगल नोटिस भी भेजा, लेकिन उसके बावजूद कोएना इस राशी का भुगतान नहीं कर पाई। इसी के बाद 10 अक्टूबर 2013 में पूनम ने इसी सिलसिले में कोएना के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। फिर कोएना ने भी पूनम पर चेक चोरी करने के आरोप लगाए। लेकिन कोएना के इन्हीं सब आरोपों को मजिस्ट्रेट जज केतकी छवन ने बेकार और गलत बताया है। साथ ही साथ उन्हें 6 महीने की जेल भी सुनाई है।
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कोएना मित्रा - फोटो : file photo
वहीं कोएना का कहना है " यह केस पूर्ण रूप से झूठा है और मुझे इस मामले में फंसाया जा रहा है। अंतिम तर्क के दौरान, मेरा वकील अदालत में उपस्थित नहीं हो सका इसलिए मेरा पक्ष नहीं सुना गया, जिसे सुने बगैर ही आदेश पारित किया गया है। मैं उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती दूंगी और मेरे वकील अपील करने की प्रक्रिया में हैं"।
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