जावेद अख्तर, कंगना रणौत
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बता दें कि दोनों शिकायतों की सुनवाई अंधेरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट आरआर खान करने वाले थे। यही कारण है कि अभिनेत्री ने सत्र अदालत के समक्ष अपनी जिरह को दूसरे मजिस्ट्रेट के पास स्थानांतरित करने की मांग कर रही हैं। इससे पहले, कंगना ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ आरोप "जमानती, गैर-संज्ञेय और कंपाउंडेबल" था। उसने यह भी दावा किया था कि अंधेरी अदालत के मजिस्ट्रेट आरआर खान ने सुनवाई शुरू होने से पहले ही "अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने और उसे चोट पहुंचाने" की मांग की थी। हालांकि अक्तूबर 2021 में सीएमएम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।