विक्रम चटर्जी
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304 के तहत आरोपी हत्या के लिए दोषी नहीं है, लेकिन वो ये जानता था कि उसके इस कृत्य से मौत हो सकती है। इसके अलावा, शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की कई धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। जिसके तहत आइपीसी की धारा 279, 427, 338 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 को विक्रम चटर्जी के खिलाफ लगाया गया है। ट्रायल अक्टूबर में शुरू होने वाला है।