sonakshi sinha
अदालत ने निर्देश दिया, 'यह स्पष्ट किया जाता है कि इस दौरान याचिकाकर्ता के साथ कोई उत्पीड़न नहीं किया जाएगा.' अदालत ने इस याचिका में सोनाक्षी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का अनुरोध यह कहते हुए ठुकरा दिया कि 'इस एफआईआर के अवलोकन से याचिकाकर्ता के खिलाफ इस चरण में प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला प्रतीत होता है, इसलिए हमें एफआईआर रद्द करने का कोई ठोस कारण नहीं दिखता'।