फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सोनाक्षी सिन्हा नहीं होंगी गिरफ्तार, 37 लाख की धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Sat, 09 Mar 2019 05:38 AM IST
Mishra Mishra एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
विज्ञापन
1 of 5
sonakshi sinha
सोनाक्षी सिन्हा अब गिरफ्तार नहीं होंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देते हुए धोखाधड़ी के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि यह मामला सिविल विवाद का है, उसी तरीके से इसे निपटाया जाए।
विज्ञापन

2 of 5
sonakshi sinha
सोनाक्षी सिन्हा का एक अवॉर्ड वितरण समारोह में शामिल होने का करार हुआ था। इस समारोह में वह शामिल नहीं हो पाई थीं। इसके बाद सोनाक्षी और चार अन्य लोगों के खिलाफ प्रमोद शर्मा नाम के व्यक्ति ने 22 फरवरी, 2019 को मुरादाबाद के कटघर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

3 of 5
sonakshi sinha
एफआईआर में आरोप लगाया था कि सोनाक्षी ने 30 सितंबर, 2018 को कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दी थी और इसके लिए उसने 37 लाख रुपये लिए थे। हालांकि, अंतिम क्षण में उन्होंने इस कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया था  जिसकी वजह से कार्यक्रम आयोजक को भारी नुकसान उठाना पड़ा था।

4 of 5
Sonakshi Sinha
सोनाक्षी द्वारा दायर रिट याचिका का निस्तारण करते हुए न्यायमूर्ति नहीद अरा मुनीस और न्यायमूर्ति विरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने निर्देश दिया कि पुलिस द्वारा इस मामले की जांच रिपोर्ट सौंपे जाने तक अभिनेत्री को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि सोनाक्षी जांच में सहयोग करेंगी और जब भी उन्हें बुलाया जाएगा, वह पेश होंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

5 of 5
sonakshi sinha
अदालत ने निर्देश दिया, 'यह स्पष्ट किया जाता है कि इस दौरान याचिकाकर्ता के साथ कोई उत्पीड़न नहीं किया जाएगा.' अदालत ने इस याचिका में सोनाक्षी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का अनुरोध यह कहते हुए ठुकरा दिया कि 'इस एफआईआर के अवलोकन से याचिकाकर्ता के खिलाफ इस चरण में प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला प्रतीत होता है, इसलिए हमें एफआईआर रद्द करने का कोई ठोस कारण नहीं दिखता'।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें