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आदित्य पंचोली को दुष्कर्म मामले में मिली अग्रिम जमानत, जानें क्या है पूरा मामला

Tue, 24 Sep 2019 07:34 PM IST
Avinash Pal एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
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Aditya Pancholi - फोटो : Social Media
अदालत ने एक महिला द्वारा दर्ज कराए गए दुष्कर्म के एक मामले में बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली को मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी। डिंडोशी सत्र अदालत के न्यायाधीश एच बी गायकवाड़ ने पंचोली द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। पंचोली ने महिला द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। आरोप लगाने वाली महिला भी कलाकार है।
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Aditya Pancholi - फोटो : Social Media
उपनगरीय वर्सोवा में पुलिस ने महिला की शिकायत पर जून में पंचोली के खिलाफ भादंसं की धारा 376 (दुष्कर्म), 323 (हमला) 328 (जहर देकर किसी को नुकसान पहुंचाना) और 384 (रंगदारी) के तहत मामला दर्ज किया था।महिला का आरोप था कि 1990 के दशक में कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके 54 वर्षीय अभिनेता ने 2004 से 2009 के बीच उसका यौन शोषण किया।
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Aditya Pancholi - फोटो : Social Media
महिला का दावा है कि इस अवधि के दौरान वह जब कभी पुलिस के पास जाने की कोशिश करती थी तब पंचोली उसकी पिटाई करते थे और अपने घर में बंधक बना लेते थे। महिला के मुताबिक पंचोली ने उससे उसकी अंतरंग तस्वीरें परिवार और दोस्तों को नहीं दिखाने के बदले एक करोड़ रुपये की मांग की और दावा किया कि उसने पंचोली को 50 लाख रुपये दिये भी।
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Aditya Pancholi - फोटो : Social Media
पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने अदालत में कहा कि मामला दर्ज कराने में हुए विलंब के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है और उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप “अस्पष्ट” हैं।

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