निजी स्कूल आएंगे फीस नियंत्रण के दायरे में
इसमें कहा गया है कि अभिभावकों, शिक्षकों, स्कूल प्रबंधन और सरकारी प्रतिनिधियों वाली समितियां स्कूल की फीस तय करने में शामिल होंगी।
सूद ने कहा कि नया कानून 1973 के नियमों की एक खामी को दूर करता है, जिसके तहत केवल 300 स्कूल ही फीस विनियमन के दायरे में आते थे। उन्होंने कहा, "अब, दिल्ली के सभी निजी स्कूल फीस विनियमन के दायरे में आएंगे।"
मंत्री ने निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण के लिए पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने में विफल रहने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की।