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जाम छलकाकर फंसा बॉबी कटारिया: पहले मुकदमा, फिर गैरजमानती वारंट और अब लुक आउट नोटिस होगा जारी

Fri, 19 Aug 2022 10:39 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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यूट्यूबर बॉबी कटारिया - फोटो : अमर उजाला
देहरादून में ट्रैफिक रुकवाकर बीच सड़क पर शराब पीने के मामले फंसे यूट्यूबर बॉबी कटारिया के खिलाफ पुलिस लुक आउट नोटिस जारी कराएगी। इसके लिए उसके पासपोर्ट की जानकारी जुटाई जा रही है। पिछले दिनों कटारिया दुबई चला गया था।

जाम छलकाना पड़ा भारी: यूट्यूबर बॉबी कटारिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, अब जेल में होगी 'खातिरदारी'

लिहाजा उसके फिर विदेश भागने की आशंका है। सड़क पर शराब पीते वीडियो वायरल होने के बाद डीजीपी के आदेश पर बॉबी कटारिया के खिलाफ 11 अगस्त को कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने नियमानुसार उसे बुलाने के लिए नोटिस जारी किया। कटारिया को 14 अगस्त को देहरादून आकर बयान दर्ज कराने को कहा गया था, लेकिन पता चला कि वह दुबई चला गया है। 

उसके वकील ने दून पुलिस से संपर्क किया था। बुलाने पर भी वह जब देहरादून नहीं आया तो कैंट पुलिस ने कटारिया के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट हासिल कर लिया। साथ ही उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है।
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बॉबी कटारिया - फोटो : अमर उजाला
इंस्पेक्टर कैंट राजेश सिंह रावत ने बताया कि फिलहाल पुलिस उसके पासपोर्ट के बारे में जानकारी जुटा रही है। उसके विदेश भागने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में पुलिस एक रिपोर्ट तैयार कर सीबीआई को भी देगी ताकि उसका लुक आउट नोटिस जारी किया जा सके। इसके बाद किसी भी एयरपोर्ट पर उसे रोका जा सकता है।
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यूट्यूबर बॉबी कटारिया - फोटो : अमर उजाला
बॉबी कटारिया 23 जुलाई को देहरादून आया था। यहां वह अपने मित्र गौरव खंडेलवाल के साथ ठहरा था। खंडेलवाल के साथ वह 25 जुलाई को किमाड़ी मार्ग पर घूमने गया था।

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यूट्यूबर बॉबी कटारिया - फोटो : अमर उजाला
कैंट इंस्पेक्टर शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि जांच में पता चला कि उसने वहां पर न सिर्फ शराब पी बल्कि उतावलेपन में मोटरसाइकिल भी दौड़ाई। दोनों ओर ट्रैफिक भी रोका गया था। 
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
बॉबी कटारिया पर पुलिस ने आईपीसी 342 : रास्ता रोकना , आईपीसी 336 : उतावलेपन में ऐसी हरकत करना, जिससे दूसरों की सुरक्षा को खतरा हो। आईपीसी 290 : सार्वजनिक उपद्रव।आईपीसी 510 : नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थान पर जाना।  67 आईटी एक्ट : इंटरनेट पर ऐसी सामग्री प्रसारित करना, जो समाज के लिए गलत हो की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया हुआ है।
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