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जाम छलकाना पड़ा भारी: बॉबी कटारिया पर उत्तराखंड पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया मुकदमा, नोटिस भी जारी

Fri, 12 Aug 2022 01:04 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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यूट्यूबर बॉबी कटारिया - फोटो : अमर उजाला
सड़क पर खुलेआम यातायात रुकवाकर शराब पीने और वीडियो वायरल करने पर यूट्यूबर बॉबी कटारिया के खिलाफ देहरादून में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे नोटिस जारी किया है, लेकिन बताया जा रहा है फिलहाल वह दुबई में है।
 

अब उतरेगा बॉबी कटारिया का नशा: सड़क पर छलकाया था जाम, 'खातिरदारी' करने के लिए पुलिस ने संभाला मोर्चा

बुधवार को डीजीपी अशोक कुमार ने उस पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि वह अपने कुछ दोस्तों के साथ किमाड़ी मार्ग पर यह हरकत कर रहा था। उसके साथियों को भी मुकदमे में नामजद किया जा सकता है।

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी। इसमें एक शख्स बीच सड़क पर कुर्सी-मेज लगाकर शराब पीता नजर आ रहा है। बैकग्राउंड में आपत्तिजनक गाना भी बज रहा था। डीजीपी ने इस मामले में एसएसपी दिलीप कुंवर को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए थे।
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यूट्यूबर बॉबी कटारिया - फोटो : अमर उजाला
जांच हुई तो पता चला कि यह वीडियो हरियाणा निवासी यूट्यूबर बॉबी कटारिया का है। वीडियो किमाड़ी-मसूरी मार्ग की बताई जा रही है। कैंट इंस्पेक्टर शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि बॉबी कटारिया 23 जुलाई को देहरादून आया था। यहां वह अपने मित्र गौरव खंडेलवाल के साथ ठहरा था। खंडेलवाल के साथ वह 25 जुलाई को किमाड़ी मार्ग पर घूमने गया था।
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यूट्यूबर बॉबी कटारिया - फोटो : अमर उजाला
जांच में पता चला कि उसने वहां पर न सिर्फ शराब पी बल्कि उतावलेपन में मोटरसाइकिल भी दौड़ाई। दोनों ओर ट्रैफिक भी रोका गया था। इन सब आरोपों में उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि कटारिया सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहता है। वह बॉडी बिल्डर है और एक प्रोटीन उत्पाद का ब्रांड एंबेसडर भी है। 

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मुकदमा दर्ज - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
इन धाराओं में हुआ मुकदमा 
आईपीसी 342 : रास्ता रोकना 
आईपीसी 336 : उतावलेपन में ऐसी हरकत करना, जिससे दूसरों की सुरक्षा को खतरा हो। 
आईपीसी 290 : सार्वजनिक उपद्रव। 
आईपीसी 510 : नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थान पर जाना। 
67 आईटी एक्ट : इंटरनेट पर ऐसी सामग्री प्रसारित करना, जो समाज के लिए गलत हो। 
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डीजीपी अशोक कुमार - फोटो : अमर उजाला
जो अपराध किया था, उसी आधार पर मुकदमे में धाराएं लगाई गई हैं। इन धाराओं में सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। इसमें नियमानुसार गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। न ही बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। मामले की जांच की जा रही है। यदि कोई बड़ा अपराध सामने आता है तो कठोर कार्रवाई करेंगे।
-अशोक कुमार, डीजीपी
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बॉबी कटारिया - फोटो : अमर उजाला
वहीं, समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए कटारिया ने कहा कि मुझे यह भी याद नहीं है कि यह कब रिकॉर्ड किया गया था। हो सकता है ये मेरे शूट का हिस्सा हो। मैंने शराब का सेवन नहीं किया था और ये वीडियो उत्तराखंड का नहीं है। 
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