डीजीपी अशोक कुमार
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जो अपराध किया था, उसी आधार पर मुकदमे में धाराएं लगाई गई हैं। इन धाराओं में सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। इसमें नियमानुसार गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। न ही बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। मामले की जांच की जा रही है। यदि कोई बड़ा अपराध सामने आता है तो कठोर कार्रवाई करेंगे।
-अशोक कुमार, डीजीपी