मशहूर गायक सोनू निगम सिर मुंडवाने के बाद बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। अब उन पर कोर्ट केस चलने वाला है।
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सोनू निगम
सिंगर सोनू निगम के खिलाफ दायर याचिका को सीजेएम पानीपत कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने सोनू निगम के खिलाफ आईपीसी की धारा 294,295,295A,296,500,501 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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सोनू निगम
आपको बता दें कि सोनू निगम ने सोमवार को ट्वीट कर मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज से अपनी नींद खराब होने की बात लिखी थी। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा था कि मंदिरों और गुरुद्वारों में भी लाउड स्पीकर बजाकर लोगों की नींद खराब करना गलत है।
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अब सोनू निगम का मौलवी को चैंलेज
- फोटो : SELF
अजान से संबंधित मामले को लेकर एडवोकेट मोमीन मलिक ने सीजेएम पानीपत कोर्ट में बुधवार को आईपीसी की धारा 294,295,295A,296,500,501 के तहत एक क्रिमिनर कंप्लेंट (याचिका) दर्ज कराई।
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सोनू निगम
याचिका में उन्होंने लिखा है कि सोनू निगम के विवादित बयान से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और वो बहुत गंदा महसूस कर रहे हैं। भारतीय संविधान में क्या किसी को इस तरह की बात करने का अधिकार है।
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सोनू निगम
कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए केस दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट ने मोमीन मलिक को एविडेंस देने को कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी।
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सोनू निगम
सोनू निगम ने सोमवार यानी 17 अप्रैल की सुबह मस्जिदों में होने वाली अज़ान पर बयान दिया था, जिस पर काफी विवाद हो गया।
सोनू निगम ने लिखा था कि सुबह लाउडस्पीकर से दी जाने वाली अजान से उनकी नींद खराब होती है और जब वह मुस्लिम नहीं हैं तो वह इस धार्मिक कट्टरता को बर्दाश्त करें. ऐसा करना तो सरासर गुंडागर्दी है।