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BS3 वाहन खरीद लिया है तो देखिए काम की खबर, नई मुसीबत खड़ी हो गई है

Fri, 21 Apr 2017 09:22 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना(पंजाब)
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शोरूम संचालकों के फोन नॉट रीचेबल - फोटो : अमर उजाला
डिस्काउंट देखते हुए अगर आपने बीएस3 वाहन खरीद लिया है तो देखिए ये बड़े काम की खबर। दरअसल, आपके लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है।
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शोरूम पर उमड़ी भीड़ - फोटो : अमर उजाला
सुप्रीम कोर्ट के एक अप्रैल से बिक्री बैन करने के फैसले के बाद ऑटोमोबाइल कंपनियों से हैवी डिस्काउंट में बीएस-3 व्हीकल खरीदने वाले बुरे फंस गए हैं। डीटीओ दफ्तर ने उनकी रजिस्ट्रेशन यानि आरसी बनाने पर रोक लगा दी है। यह व्हीकल 30 व 31 मार्च को बिके थे, लेकिन डीलरों ने इनको ऑनलाइन नंबर की अलॉटमेंट और टैक्स 1 अप्रैल या उसके बाद जमा किया है।
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बीएस-3 के सभी वाहन सड़क पर, शोरूम खाली - फोटो : अमर उजाला
डीटीओ दफ्तर का तर्क है कि नंबर इश्यू कराने की तारीख से इन पर बैन लग चुका है, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। हालांकि डीलरों का कहना है कि उन्होंने पुरानी डेट में यह गाड़ियां बेची हैं, इसलिए आरसी बनानी नहीं रोकी जा सकती। डीटीओ दफ्तर के पास अभी तक बीएस 3 वाले लगभग चार हजार लोगों की फाइलें पहुंच चुकी हैं, लेकिन इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं की जा रही है।

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बीएस3 वाहनों के लिए लोगों में धक्का मुक्की
बता दें कि पंजाब में नई गाड़ी को नंबर अलॉट करने की जिम्मेदारी डीलरों को दी गई है। इस मामले में भी डीलर सुप्रीम कोर्ट के बिक्री पर बैन के आदेश का पता चलते ही 30 व 31 मार्च को बेचने में लगे रहे। मगर, उसी दिन उनकी आरसी के लिए ऑनलाइन नंबर अलॉट नहीं कराया। डीलर नंबर अलॉट करने के बाद सारी फाइल डीटीओ दफ्तर भेजते हैं और फिर आरसी बनती है।
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बीएस3 वाहनों के लिए लोगों में धक्का मुक्की
मगर, यहां टैक्स जमा कर नंबर अलॉटमेंट में देरी की वजह से पेंच फंस गया है। यही नहीं, आरसी पर डीटीओ दफ्तर के रोक लगाने के बारे में खरीदारों को पता तक नहीं है। वो डीलर से आरसी मिलने का इंतजार करते हुए व्हीकल चला रहे हैं। अगर डीटीओ दफ्तर ने रजिस्ट्रेशन नहीं की तो इन वाहनों को ट्रैफिक पुलिस या डीटीओ महकमा खुद भी जब्त कर सकता है। लुधियाना में ज्यादातर टू-व्हीलर बिके थे।
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बीएस3 वाहनों के लिए लोगों में धक्का मुक्की
सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च को लोगों की सेहत का हवाला देते हुए 1 अप्रैल के बाद बीएस 3 वाहनों की बिक्री व रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी। बीएस का मतलब भारत स्टेज है, जिससे गाड़ियों के प्रदूषण नियंत्रित करने के मानक तय किए जाते हैं। हालांकि 31 मार्च तक खरीदे या बेचे जा चुके वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर रोक नहीं लगाई गई थी। जिनकी बिलिंग 31 मार्च तक हुई है, उनकी आरसी बन सकती है।
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