अगर आपने रिजर्वेशन कराया है, लेकिन किसी वजह से ट्रेन से मिस हो गई तो परेशान न हों, बस एक ये काम कर लें। जानिए रेलवे के 6 खास नियम।
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ट्रेन
- फोटो : amar ujala
रिजर्वेशन होने के बावजूद ट्रेन मिस हो जाए तो टीटीई आपकी सीट अगले दो स्टेशन तक किसी को जारी नहीं कर सकता। ऐसे में आप अगले स्टेशन से ट्रेन पकड़कर उसमें सफर कर सकते हैं। वहीं अगर अगले दो स्टेशन पर ट्रेन नहीं पकड़ पाते तो टीटीई आपकी सीट आरएसी के यात्री को अलॉट कर सकता है।
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railway station
अगर ट्रेन मिस हो गई तो आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं, तब आपको बेस फेयर का 50 प्रतिशत वापिस मिल जाएगा। अगर टिकट गुम हो गई तो भी आप सफर कर सकते हैं। इसके लिए बोर्डिंग स्टेशन पर चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर को डुप्लीकेट टिकट जारी करने के लिए लिखित निवेदन करना होगा। निवदेन के साथ में आईडी कार्ड की कॉपी लगानी होगी।
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रेलवे स्टेशन
- फोटो : अमर उजाला
सफर शुरू करने से 24 घंटे पहले ये काम करना होगा, तब सुपरवाइजर इंस्पेक्शन करने के बाद कुछ फीस लेकर टिकट जारी कर देगा। वहीं अगर गुम हुआ टिकट मिल जाता है तो आप डुप्लीकेट टिकट की फीस वापिस ले सकते हैं।
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रेलवे स्टेशन
- फोटो : अमर उजाला
अगर आप किसी पक्षी को लेकर सफर करते हैं तो साथ में नहीं रख सकते। बल्कि उसे लगेज वैन में रखा जाएगा, क्योंकि पक्षी रेलवे की मालभाड़े की श्रेणी में आएगा। सफर के दौरान पक्षी की जिम्मेदारी उसके मालिक की ही होगी। पक्षी को साथ ले जाने के लिए पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। कितने पिंजरे हैं, इसकी जानकारी भी देनी होगी। पक्षी के खाने-पीने का ध्यान भी मालिक को ही रखना होगा।
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चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन
जान लें कि अगर आपको अपने डेस्टिनेशन वाले स्टेशन की बुकिंग नहीं मिली, इससे पहले वाले स्टेशन की मिली है तो भी आप अपने डेस्टिनेशन तक सफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको टीटीई से संपर्क करना होगा। टीटीई एक्स्ट्रा फेयर लेकर टिकट जारी कर देगा। साथ में नया बर्थ अलॉट किया जाएगा।
अगर किसी वजह से ट्रेन कैंसिल होती है तो रेलवे फुल रिफंड देगा। अगर सफर पूरा नहीं होता, किसी वजह से बीच में ही रह जाता है और रेलवे कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं करा पाता तो यात्री फुल रिफंड ले सकते हैं। ऐसे में पैसेंजर को स्टेशन मास्टर के पास अपनी टिकट सरेंडर करनी होगी।