राजनयिक वीजाः अन्य देशो के राजनयिक/अधिकारी/यूएन में काम करने वाले यूएन पासपोर्ट धारक या भारत में अंतरराष्ट्रीय संगठन के अधिकारी और उनके जीवन साथी/बच्चे, जिनके पास भी किसी भी प्रकार का पासपोर्ट है तो उन्हें राजनयिक/अधिकारी वीज़ा प्रदान किया जाता है।
ट्रांजिट वीज़ा: यह वीज़ा ज्यादा से ज्यादा पांच दिनों के लिए वैलिड होता है। इसे उस हालत में जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को किसी तीसरे देश से होकर गुजरना होता है।
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देखिए, किस-किस वीजा पर आप जा सकते हैं विदेश?
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ऑन-अराइवल वीज़ा: यह किसी देश में एंट्री के वक्त तुरंत जारी किया जाता है। हालांकि इसके लिए पहले से वीज़ा होना भी जरूरी है क्योंकि आपकी कंट्री का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले ही उसे चेक करता है।
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टूरिस्ट वीज़ा: यह वीज़ा सिर्फ घूमने-फिरने के लिए जारी किया जाता है। इस वीजा को लेकर अगर किसी देश में जाते हैं तो आप किसी तरह की बिजनेस ऐक्टिविटीज़ से नहीं जुड़ सकते। कुछ देश टूरिस्ट वीज़ा जारी नहीं करते। सऊदी अरब ने टूरिस्ट वीज़ा 2004 से देने शुरू किए। हालांकि इसके पहले वह हज यात्रियों के लिए तीर्थस्थल वीज़ा जारी करता था।
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रोज़गार वीजा: यह वीजा एक साल के लिए दिया जाता है। यह ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है, जिसे भारत में किसी कंपनी, संगठन, उद्योग, द्वारा अनुबंध या रोज़गार के आधार पर एक वरिष्ठ स्तर के तकनीकी विशेषज्ञ, वरिष्ठ कार्यकारी, प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया है।
परियोजना वीजा: परियोजना वीज़ा रोज़गार वीजा का उपवर्ग है। यह स्टील और पावर क्षेत्र की परियोजनाओं में लगे विदेशियों को दिया जाता है।
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छात्र वीजा: यह वीजा 5 साल के लिए या पाठ्यक्रम की अवधि तक के लिए दिया जाता है। इसके लिए आवेदक को एक मान्यता प्राप्त/प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान में प्रवेश और वित्तीय सहायता का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है।
पत्रकार वीजा: यह वीजा 6 महीनों तक के लिए मान्य पत्रकार, पेशेवर पत्रकार, प्रेस के लोगों, फिल्मी हस्तियों, रेडियो और टेलीविज़न संगठनों को दिया जाता है। यात्रा लेखन, फोटोग्राफी, टीवी प्रोडक्शन, विज्ञापन, फैशन एवं ग्लैमर जगत से जुड़े लोगों को भी यह वीजा दिया जाता है।
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व्यापार वीज़ा: यह वीज़ा 5 साल के लिए मान्य होता है। यह औद्योगिक/व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने या भारत में औद्योगिक/व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए या औद्योगिक/वाणिज्यिक उत्पादों को खरीदने/बेचने वाले लोगों को दिया जा सकता है।
पर्वतारोहण वीज़ा: पर्वतारोहण अभियानों के लिए वीज़ा भारतीय अधिकारियों की मंजूरी के बाद ही दिया जाता है।
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सम्मेलन/संगोष्ठी वीज़ा: अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों या सेमिनार में जाने के लिए वीजा दिया जाता है, बशर्ते ये सम्मेलन या सेमिनार सरकारी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी सहायता प्राप्त निकायों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित किए जाते हों।
अनुसंधान वीजा: देश में किसी भी तरह का अनुसंधान करने के लिए यह वीजा 3 साल के लिए या अनुसंधान की अवधि तक के लिए दिया जाता है, लेकिन कुछ राष्ट्रीयताओं को छोड़कर और भारत मे "प्रतिबंधित" या "संरक्षित" क्षेत्रों या ऐसे क्षेत्र में, जो उग्रवाद, आतंकवाद और दहशत आदि से प्रभावित हैं, अनुसंधान के लिए यह वीजा नहीं दिया जाता।
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चिकित्सा वीजा: यह वीजा उन लोगों को दिया जाता है, जो भारत में प्रतिष्ठित/मान्यता प्राप्त अस्पतालों/ चिकित्सा केंद्रों में उपचार के लिए आते हैं। यह वीजा एक साल के लिए या उपचार की अवधि तक के लिए मान्य होता है। मरीज के साथ आने वाले सेवक या परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सेवक वीज़ा(एमईडीएक्स) दिया जाता है।
यूनिवर्सल वीजा: यूनिवर्सल वीजा जीवन भर के लिए दिया जाता है। यह ऐसे लोगों को दिया जाता है, जिनके पास भारत का विदेशी नागरिकता(ओसीआई) कार्ड होता है। यूनिवर्सल वीज़ा का धारक भारत में शिक्षा, व्यापार या नौकरी कर सकता है और उन्हें एफआरआरओ/पुलिस विभाग में पंजीकरण कराने की भी आवश्यकताओं नहीं होती।
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मैरिज वीज़ा: यह वीज़ा एक निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है। कोई भारतीय युवक किसी अमेरिकी लड़की से शादी करना चाहता है तो वह शादी करने के लिए उसे भारत में बुला सकता है। ऐसे में उस लड़की को अमेरिका में इंडियन एंबेसी जाकर मैरिज वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा।
पार्टनर वीज़ा: दूसरे देश में रहने वाला कोई शख्स अगर अपने जीवनसाथी को अपने पास बुलाना चाहता है तो उसके पार्टनर को 'पार्टनर वीज़ा' दिया जाता है।
इमिग्रेंट वीज़ा: यह उस कंडिशन में दिया जाता है जब कोई शख्स किसी दूसरे देश में बसना चाहता है। यह सिर्फ सिंगल जर्नी के लिए होता है। यह तब दिया जाता है, जब दूसरा देश इमिग्रेशन देने के लिए तैयार है।
पेंशन वीज़ा (या रिटायरमेंट वीज़ा): इस तरह का वीज़ा ऑस्ट्रेलिया और कुछ गिने-चुने देश ही जारी करते हैं। यह उन लोगों को ही दिया जाता है जिनका मकसद दूसरे देश में जाकर किसी तरह पैसा कमाने का नहीं होता। कुछ मामलों में व्यक्ति की उम्र का ध्यान भी रखा जाता है।
कोर्टेज़ी वीज़ा: विदेशी सरकार या इंटरनैशनल ऑर्गनाइजेशनों के ऐसे अधिकारियों को यह वीज़ा दिया जाता है, जो डिप्लोमैट कैटिगरी में नहीं आते।