अगर आप सड़क पर बाइक या कार लेकर निकल रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब इन नियमों को तोड़ने वाले के खिलाफ भारी जुर्माना लगेगा।
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सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले सतर्क हो जाएं, अगर नियम तोड़ा तो आपकी जेब खाली हो जाएगी।
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हरियाणा में मरीज को ले जा रही एंबुलेंस को रास्ता न देने पर पहली बार दो हजार और फिर हर बार पांच हजार रुपये का जुर्माना होगा। साथ ही यात्री वाहन में माल ले जाने पर पांच हजार रुपये तक का दंड लगाया जाएगा। मौके से भागने पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा।
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सड़क पर नियम तोड़ा तो खैर नहीं
हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मोटर यान अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। राज्य मंत्रिमंडल ने सड़कों पर ट्रैफिक नियमोें के उल्लंघन पर जुर्माने में बदलाव किया है। सेक्शन 177 के तहत एंबुलेंस काे जाने के लिए रास्ता न देने पर 2000 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
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- फोटो : सोशल मीडिया
इसी तरह, पैंसेजर वाहन में सामान ढ़ोने पर दो हजार रुपये से 5000 रुपये का और बिना हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहन चलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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- फोटो : सोशल मीडिया
हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर पहली बार 1,000 रुपये और इसके बाद 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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- फोटो : अमर उजाला
हरियाणा में वाहन में निर्धारित भार क्षमता से 25 प्रतिशत अध्ािक भार को ले जाने पर 2,000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना और इससे अधिक भर के लिए 1,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।
सड़क पर नियम तोड़ा तो खैर नहीं
- फोटो : File Photo
इसके अलावा हरियाणा में प्रति टन अधिक भार पर एक हजार रुपये देने होंगे। 25 प्रतिशत से अधिक भार ढोने वाले वाहन पर पांच हजार रुपये जुर्माने के साथ ही प्रति टन अधिक भार पर दो हजार रुपये वसूले जाएंगे।